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Bihar SIR: बिहार वोटर लिस्ट में नहीं है नाम? EC देगा नाम जोड़ने या सुधारने का एक और मौका, यहां समझें पूरी प्रक्रिया

बिहार में SIR अभियान के तहत जिनका नाम वोटर लिस्ट से छूट गया है, उन्हें 1 अगस्त से 1 सितंबर तक सुधार या नाम जोड़ने का मौका मिलेगा. फॉर्म 6 भरकर वे फिर से नाम जुड़वा सकते हैं.

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Bihar SIR: बिहार वोटर लिस्ट में नहीं है नाम? EC देगा नाम जोड़ने या सुधारने का एक और मौका, यहां समझें पूरी प्रक्रिया

Bihar Special Intensive Revision update 

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Bihar SIR: बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) अभियान के बीच अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है या गलत है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या सुधारने के लिए सभी पात्र मतदाताओं को एक और मौका दिया जाएगा. यह फैसला पटना से लेकर दिल्ली तक हो रहे विरोध और लोगों की चिंताओं के बाद आया है. आयोग ने भरोसा दिलाया है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा. 

भारत निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि SIR अभियान के तहत अगर किसी का नाम छूट गया है या गलती से हटाया गया है, तो उन्हें 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक एक महीने का समय दिया जाएगा. इस दौरान कोई भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ (Electoral Registration Officer) या एईआरओ (Assistant ERO) के पास आपत्ति दर्ज करा सकता है या नया दावा कर सकता है. 

52 लाख से अधिक मतदाता अपने पते पर नहीं मिले

आयोग ने बताया कि SIR के पहले चरण के पूरा होने के बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद, जो भी मतदाता सूची में त्रुटि पाएंगे या जिनका नाम नहीं है, वे फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी. दरअसल, अब तक के आंकड़ों के अनुसार, SIR अभियान के दौरान बिहार में 52 लाख से अधिक मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, और 18 लाख लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है. 

Bihar Special Intensive Revision update


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अबतक करीब 7.17 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म मिल चुके हैं

आयोग के मुताबिक 23 जुलाई तक बिहार में 98.01% मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं. अबतक करीब 7.17 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म मिल चुके हैं और उनका डिजिटलीकरण भी पूरा हो गया है. वहीं, जो मतदाता फिलहाल बिहार से बाहर हैं और कहीं और पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए आयोग ने एक अलग फॉर्म जारी किया है जिसे ऑनलाइन भरा जा सकता है. 

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