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Bengaluru Stampede: बैंगलुरू में हुई भगदड़ में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्दारमैया सरकार से 9 सवाल पूछे है. जिनका जवाब देने के लिए 10 जून तक की समयसीमा नर्धारित की है.
Bengaluru Stampede: 18 साल बाद आईपीएल में आरसीबी को मिली जीत के बाद एक ऐसा हादसा हुआ. दरअसल जब इस जीत के बाद जब टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम के भीतर जश्न मना रहे थी तभी बाहर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई. अब ये मामला कर्नाटक के हाईकोर्ट में है. अभी तक इस मामले में कई अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट इससे संतुष्ट नहीं दिख रहा है, यही कारण है कि कोर्ट ने सिद्दारमैया सरकार से कुल 9 सवाल पूछे हैं.
10 जून तक देने होंगे जवाब
कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले पर सरकार से 9 सवाल पूछा हैं. इन सवालों के जवाब देने के लिए सरकार को 10 जून तक का समय दिया गया है. यह भगदड़ चार जून की शाम को चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग आरसीबी टीम की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जीत के जश्न में भाग लेने के लिए उमड़े थे। इस घटना में 11 लोग मारे गए और 56 घायल हो गए.
ये रहे 9 सवाल
1. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने के लिए किसने अनुमति दी थी?
2. यह निर्णय कब और कैसे लिया गया था?
3. आयोजन स्थल के आसपास यातायात को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए?
4. क्या आयोजकों ने आवश्यक अनुमति ली थी?
5. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी?
6. मौके पर कौन सी चिकित्सा और आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध थीं?
7. क्या पहले से उपस्थित लोगों की संख्या का अनुमान लगाया गया था?
8. क्या घायलों को घटनास्थल पर तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?
9. और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में कितना समय लगा?
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