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Bengaluru Stampede: RCB मार्केटिंग हेड की गिरप्तारी पर कर्नाटक हाई कोर्ट की सख्ती, सरकार से भी पूछे 3 सवाल

बेंगलुरु स्टेडिम भगदड़ मामले में पुलिस ने RCB के मार्केटिंग हेड समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था. मामले में RCB के मार्केटिंग हेड ने एक याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

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Bengaluru Stampede: RCB मार्केटिंग हेड की गिरप्तारी पर कर्नाटक हाई कोर्ट की सख्ती, सरकार से भी पूछे 3 सवाल
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बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडिम में RCB की जीत के जश्न में हुए हादसे में 11 लोगों जान चली गई. मामले में पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में आरसीबी के मार्केटिंग हेड ने कोर्ट में एक याचिका दर्ज कराई थी, जिसकी सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिककर्ता के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को मनमाना और गैरकानूनी बताते हुए अंतरिम राहत की बात की है. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट कल इस मामले में आदेश जारी कर सकता है. 

याचिकाकर्ता के वकील ने कही ये बात 

कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि सीएम ने आरसीबी, डीएनए और केएससीए के अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे. याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि पुलिस को याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है. सुनवाई के दौरान जज ने साफ कहा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और इस पर राज्य सरकार को आज ही जवाब देना होगा. कोर्ट ने कहा कि अंतरिम राहत की मांग पर मंगलवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया जा सकता है. 

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जज ने किए ये सवाल 

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में "गिरफ्तार करो" शब्द का इस्तेमाल किया था? इस पर एजी (एडवोकेट जनरल) ने कहा कि मुद्दा यह नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जोर देकर पूछा कि "क्या मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा या नहीं?"

कोर्ट ने पूछे तीन अहम सवाल 

  • क्या मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी की बात कही थी?
  • क्या CCB ने गिरफ्तारी की? अगर हां, तो किस अधिकार के तहत?
  • यह जांच CID को कब सौंपी गई?

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