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कौन है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का चौथा आरोपी, जिसकी लॉरेंस गैंग से पटियाला जेल में हुई थी मुलाकात

Baba Siddiqui Murder Case Latest Update: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का चौथा आरोपी जीशान अख्तर पंजाब के जालांधर का रहने वाला है. इस साल 7 जून को वो पंजाब की पटियाला जेल से बाहर आया था.

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कौन है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का चौथा आरोपी, जिसकी लॉरेंस गैंग से पटियाला जेल में हुई थी मुलाकात

बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले तीनों आरोपी

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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और तीन बार के विधायक बाबा सिद्दीकी (Baba Siddiqui Murder) की शनिवार रात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस हत्याकांड के चार आरोपियों की पहचान हो गई है. पुलिस ने बताया कि गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप नाम के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी शिवा कुमार अभी फरार है. पुलिस ने इस मामले चौथे आरोपी की पहचान कर ली है. जिसका नाम मोहम्मद ​जीशान अख्तर है. 

जीशान अख्तर पंजाब के जालांधर का रहने वाला है. इस साल 7 जून को वो पंजाब की पटियाला जेल से बाहर आया था. बताया जा रहा है कि जेल में उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से हुई थी. जीशान और शिवा दोनों आरोपी फरार हैं. उनकी तलाश में पुलिस की 10 टीमें जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं.

21 अक्टूबर पुलिस हिरासत में एक आरोपी
इस बीच आरोपी गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यम को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया. वहीं खुद को नाबालिग बताने वाले धर्मराज की वास्तविक उम्र पता लगाने के लिए अदालत ने पुलिस को बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराए जाने का निर्देश दिया.

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किसने किया रिमांड का विरोध?
पुलिस ने आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मांगी थी. पुलिस से कहा गया, 'बाबा सिद्दीकी मशहूर राजनेता थे. हमने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलाझाने के लिए 10 टीमें गठित की हैं. कई आरोपी अभी फरार हैं. आरोपी हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं. घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने रेकी की थी. आरोपियों ने पिस्टल कहां से खरीदी? फायरिंग की ट्रेनिंग कहां से ली? किसने इस हत्या की सुपारी दी? इन सबकी जांच की जानी है, ऐसे में आरोपियों की कम से कम 14 दिन रिमांड चाहिए.

बचाव पक्ष के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट में इसका विरोध किया. उन्होंने कहा, 'बेशक यह घटना निराशाजनक है. लेकिन इन दोनों आरोपियों ने ऐसा किया है या नहीं तय करना होगा. पुलिस अभी स्पष्ट नहीं कर सकी है कि गोली किसने मारी थी. इसमें कोई दो राय नहीं कि मृतक मशहूर राजनीतिक व्यक्ति था, ऐसे में किसी और ने किया हो, इन लोगों को फंसाया जा रहा हो. इसलिए 14 दिन की हिरासत की मांग उचित नहीं है.' कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद एक आरोपी को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया.

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