Advertisement

Atul Subhash Case: अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला जानें कोर्ट ने फैसले में क्या कहा

Atul Subhash Case: अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में उनकी मां ने कपल के 4 साल के बेटे व्योम की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. इस मामले में कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. 

Latest News
Atul Subhash Case: अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला जानें कोर्ट ने फैसले में क्या कहा

अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी पर अहम फैसला 

Add DNA as a Preferred Source

अतुल सुभाष (Atul Subhash Suicide Case) की मां ने कपल के बेटे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की थी. बेंगलुरु के एआई इंजीनियर ने अपने सुसाइड नोट में बेटे की कस्टडी पत्नी के बजाय अपने परिवार को दिए जाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सरकार को बेटे व्योम की स्थिति को लेकर नोटिस भी जारी किया था. हालांकि, कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चा दादी और पिता के परिवार के लिए बिल्कुल अजनबी है. पहले मां के हिरासत में होने की वजह से हैबियस कॉर्पस के तहत सुनवाई की जा सकती थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है. 

अतुल सुभाष के परिवार को लगा बड़ा झटका
अतुल सुभाष की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पोते की कस्टडी के लिए याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी की तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और बच्चे की मां निकिता सिंहानिया से हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि बच्चे की मां अब जमानत पर बाहर है. 4 साल के बच्चे के लिए दादी बिल्कुल अजनबी है.


यह भी पढे़ं: 'फिर लाएंगे केजरीवाल...' आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग


बता दें कि निकिता, उसकी मां निषा और भाई को बेंगलुरु कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. निकिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बच्चा अभी अपनी मां के पास ही है. निकिता को हर शनिवार बेंगलुरु में जांच अधिकारी के पास पेश होना है. इसलिए जल्द ही वह बच्चे के साथ बेंगलुरु शिफ्ट कर जाएगी. 


यह भी पढ़ें:  राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक, खुफिया चश्मा पहनकर फोटो खींच रहा था ये बिजनेसमैन, जानें पूरी बात


ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement