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फ्लाइट में पेशाब कांड पर DGCA की कार्रवाई, Air India पर 30 लाख का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस सस्पेंड

Air India Shankar Mishra Case: डीजीसीए ने महिला पर पेशाब वाले कांड में Air India पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

फ्लाइट में पेशाब कांड पर DGCA की कार्रवाई, Air India पर 30 लाख का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस सस्पेंड

Air India Urination Case

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डीएनए हिंदी: पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के ऊपर पेशाब करने से जुड़ी घटना में अब DGCA ने कार्रवाई की है. DGCA ने एयर इंडिया पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही, घटना के साथ पायलट इन कमांड रहे पायलट का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. इससे पहले, महिला पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार हुए शंकर मिश्रा पर 4 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था. यानी शंकर मिश्रा को 4 महीने तक फ्लाइट में बैठने की इजाजत नहीं है.

इस मामले के आरोपी शंकर मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. शंकर मिश्रा ने अब उल्टा आरोप लगाते हुए कहा है कि महिला ने खुद अपने ऊपर पेशाब की थी. आपको बता दें कि यह मामला 26 नवंबर का है. शंकर मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने एयर इंडिया की इस फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला से बदसलूकी की और उनके ऊपर पेशाब कर दी. पायलट और क्रू मेंबर्स इस मामले को संभाल नहीं पाए यह बात एयर एंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी स्वीकार की थी.

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Air India पर हुई कार्रवाई
अब डीजीसीए ने इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की है. DGCA ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, अपनी ड्यूटी सही से न करने के मामले में फ्लाइट इन कमांड का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही, एयर इंडिया के इन फ्लाइट सर्विस डायरेक्टर पर भी 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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गुरुवार को एयर इंडिया ने शंकर मिश्रा के खिलाप कार्रवाई करते हुए चार महीने का प्रतिबंध लगा दिया था. इन प्रतिबंधों के मुताबिक, शंकर मिश्रा को चार महीने तक किसी भी तरह की उड़ान की इजाजत नहीं है. आपको बता दें कि खबर सामने आने के बाद शंकर मिश्रा को 6 दिसंबर को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था.

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