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DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, वैध टिकट होने पर भी यात्रियों को बोर्डिंग से रोका था

DGCA fine on Air India: वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने पर एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 10 लाख का जुर्माना लगाया है.

DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, वैध टिकट होने पर भी यात्रियों को बोर्डिंग से रोका था

फाइल फोटो

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डीएनए हिंदी: विमानन निदेशालय डीजीसीए ने एयर इंडिया पर कार्रवाई करते हुए उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मीडिया में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने पर डीजीसीए ने एयर इंडिया पर यह जुर्माना लगाया है. इससे पहले एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी. 

वैध टिकट वाले यात्रियों को बोर्डिंग से रोका गया था
जुर्माना लगाने के पीछे का कारण वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार किया जाना है. यात्रियों के पास वैध बोर्डिंग पास होने के बाद भी मुआवजा नहीं देने के लिए जुर्माना लगाया गया था. 

एयर इंडिया ने यात्रियों के वैध टिकट होने और समय पर बोर्डिंग के लिए मौजूद रहने के बावजूद बोर्डिंग मना किया था. जिसके बाद डीजीसीए ने यह फैसला लिया है. 

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Air India को दी नसीहत 
इस मामले को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एक बयान में कहा कि यह बात सामने आने के बाद जांच-पड़ताल की गई. आगे इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए  डीजीसीए ने एयरलाइन को  तुरंत सिस्टम लगाने की सलाह दी गई है.ऐसा नहीं करने पर डीजीसीए द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

विस्तारा एयरलाइंस पर लग चुका है जुर्माना 
एयर इंडिया से पहले दो जून जून को विस्तारा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कंपनी पर सेफ्टी के नियम को तोड़ने का आरोप लगा था.

एयरलाइन एविएशन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविशन (DGCA) ने बताया कि जरूरी ट्रेनिंग के बिना ही विस्तारा एयरलाइंस टेक ऑफ और लैंडिंग का क्लीयरैंस ऑफिसर को दे दिया करती थी. इस वजह ससे कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था.

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