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AAP विधायक Amanatullah Khan ने गिरफ्तारी की खबर का किया खंडन, ED पर लगाए ऐसे आरोप

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने बताया है कि उन्हें ED ने पूछताछ के लिए बुलाया था. अमानतुल्लाह पर स्टाफ भर्ती से संबंधित केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

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AAP विधायक Amanatullah Khan ने गिरफ्तारी की खबर का किया खंडन, ED पर लगाए ऐसे आरोप
AAP MLA Amanatullah Khan
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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपनी गिरफ्तारी का खबर का खंडन किया है. अमानतुल्लाह खान ने बताया है कि ईडी ने 13 घंटे की पूछताछ की है. इसके बाद देर रात वह ईडी दफ्तर से निकल गए थे. उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था. इसके साथ उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों कई तरह के आरोप लगाए हैं. 

ईडी की पूछताछ के बाद आप विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा कि मुझे पूछताछ के लिए  बुलाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे पेश होने का निर्देश दिया था इसलिए मैं सुबह 11:00 बजे आया था. मुझसे पूछताछ की गई और मेरा बयान दर्ज किया गया और अब मैं जा रहा हूं. उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय एजेंसियां उन पर इस्तीफा देने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाने के लिए दबाव डाल रही हैं.


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केंद्रीय एजेंसियों पर AAP विधायक ने लगाए ऐसे आरोप 

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने केंद्रीय एजेंसियों पर पीछा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं ओखला की जनता को बताना चाहता हूं कि पिछले दो साल से केंद्रीय एजेंसियां मेरा पीछा कर रही हैं. उन्होंने कहा कि वे मेरा इस्तीफा लेने की कोशिश कर रही हैं और अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें. उनके खिलाफ हो जाएं, ऐसा कोशिश कर रही हैं. जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप सांसद दिल्ली के मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय सहित पार्टी के अन्य नेताओं के साथ गुरुवार रात AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के परिवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे.


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जानिए पूरा मामला

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से संबंधित है. अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया. अमानतुल्लाह को इससे पहले ईडी की तरफ से  6 समन भेजे गए थे लेकिन वह पेश नहीं हुए थे. इस बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विधायक होने के आधार पर आपको कोई छूट नहीं दी सकती है. 


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