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केरल के तट पर एक घटना ने सबका ध्यान खींचा, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. केरल हाईकोर्ट ने MSC Akiteta II नामक एक मालवाहक जहाज को विशिनजम पोर्ट पर जब्त करने का आदेश दिया, लेकिन वजह चौंकाने वाली थी. इस जहाज ने खुद कोई अपराध नहीं किया था, बल्कि इसके 'भाई' जहाज MSC Elsa III की गलती की सज़ा इसे मिली.
केरल के तट पर एक घटना ने सबका ध्यान खींचा, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. केरल हाईकोर्ट ने MSC Akiteta II नामक एक मालवाहक जहाज को विशिनजम पोर्ट पर जब्त करने का आदेश दिया, लेकिन वजह चौंकाने वाली थी. इस जहाज ने खुद कोई अपराध नहीं किया था, बल्कि इसके 'भाई' जहाज MSC Elsa III की गलती की सज़ा इसे मिली.
मई 2024 में MSC Elsa III केरल के अलप्पुझा तट पर डूब गया था. उस वक्त जहाज में 643 कंटेनर लदे थे. इस हादसे से समुद्र और तटीय पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचा. कुछ दिनों बाद तिरुवनंतपुरम के तटों पर नर्डल्स (प्लास्टिक के छोटे दाने) पाए गए, जो समुद्री जीवन और इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं. इसे राज्य सरकार ने "गंभीर पर्यावरणीय आपदा" बताया.
पर्यावरणीय नुकसान के मद्देनज़र, केरल सरकार ने MSC शिपिंग कंपनी से ₹9,531 करोड़ का मुआवज़ा मांगा. जब कंपनी की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो केरल हाईकोर्ट ने उसी कंपनी के दूसरे जहाज MSC Akiteta II को रोके जाने का आदेश दिया, ताकि कंपनी पर दबाव बनाया जा सके.
यह पहली बार नहीं है जब MSC के किसी जहाज को भारत में रोका गया हो. जून 2024 में, तीन काजू व्यापारियों की याचिका के बाद MSC Manasa F को रोका गया था. कंपनी ने ₹6 करोड़ जमा करने के बाद उसे छुड़वाया था.
भारत का Admiralty Act, 2017 इस प्रकार की कार्रवाई को वैध बनाता है. इसकी धारा 4 के तहत, अगर एक कंपनी के अलग-अलग जहाज हैं तो एक के अपराध पर दूसरा भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है. इसके अलावा Merchant Shipping Act, 1958 और Environment Protection Act, 1986 पर्यावरणीय नुकसान के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान करते हैं.
MSC Akiteta II की जब्ती भारत की ओर से एक सख्त संदेश है कि वैश्विक शिपिंग कंपनियां भारतीय पर्यावरण और समुदायों को नुकसान पहुंचा कर बच नहीं सकतीं. यह कदम केवल जवाबदेही तय करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी बेहद जरूरी है.
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