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15 August Flag Rules: गाड़ी पर तिरंगा लगाने से पहले जान लें ये नियम, वरना हो सकती है जेल

15 अगस्त को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) मनाने जा रहा है. ऐसे में बाजारों में झंडे बिकने शुरू हो गए हैं और लोगों ने गाड़ियों पर तिरंगा लगाना शुरू कर दिया है.

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15 August Flag Rules: गाड़ी पर तिरंगा लगाने से पहले जान लें ये नियम, वरना हो सकती है जेल
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देश भर में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. बाजारों में झंडे बिकने शुरू हो गए हैं. ऐसे में लोग ऑफिस, गाड़ी से लेकर घर की छत पर तिरंगा लगाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि झंडा फहराने से लेकर झंडा लगाने से जुड़े कई नियम बने हैं. इस नियम के अंतर्गत आप अपनी गाड़ी पर झंडा नहीं लगा सकते हैं. साथ ही कुछ ही लोगों को गाड़ी पर तिरंगा लगाने की परमिशन दी गई है. 

क्या हैं नियम
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग अपनी गाड़ियों पर झंडा लगाकर घूमते हैं, लेकिन हर किसी के पास इसे लगाने की इजाजत नहीं होती है. भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं. इन नियमें में बताया गया है कि कौन अपनी गाड़ी पर झंडा लगा सकता है और कौन नहीं.  बता दें कि देश के केवल कुछ ही लोग इसे अपनी गाड़ियों पर लगा सकते हैं. ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे को कहीं भी लगाते वक्त उकी केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए. कार में झंडा दाईं तरफ होना चाहिए. इसके अलावा फटा या गंदा फ्लैग प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए. ऐसा करना दंडनीय अपराध है.


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कौन लगा सकता है झंडा
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप-राज्यपाल, विदेशी दूतावास के  अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री झंडा लगा सकते हैं. इनके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा विधानपरिषदों के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष आदि झंडा लगा सकते हैं.

नियम तोड़ने पर मिलेगी सजा
प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा लगाना कानूनन अपराध है. अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसमें व्यक्ति को 3 साल तक की जेल, या जुर्माना, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं.

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