Advertisement

Food Safety Alert: अखबार में समोसा-जलेबी बेचने पर FSSAI सख्त, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

हाल ही में मुंबई में एक वड़ा पाव विक्रेता द्वारा अखबार में खाना परोसने का मामला सामने आने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर के खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि खाना पैक करने या परोसने के लिए अखबार का इस्तेमाल तुरंत बंद करें.

Latest News
Food Safety Alert: अखबार में समोसा-जलेबी बेचने पर FSSAI सख्त, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

FSSAI-  Newspaper Food Packaging (PC-Chat GPT).

Add DNA as a Preferred Source

FSSAI-  Newspaper Food Packaging: हाल ही में मुंबई में एक वड़ा पाव विक्रेता द्वारा अखबार में खाना परोसने का मामला सामने आने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर के खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि खाना पैक करने या परोसने के लिए अखबार का इस्तेमाल तुरंत बंद करें.  FSSAI ने साफ कर दिया है कि अखबार में खाना लपेटना केवल असुरक्षित ही नहीं, बल्कि गैरकानूनी भी है. बता दें कि 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) रेगुलेशंस, 2018' के तहत खाने को स्टोर करने या लपेटने के लिए अखबार या ऐसे किसी भी सामग्री के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. FSSAI ने इस संबंध में पहले भी एक एडवाइजरी जारी की थी.  

FSSAI ने बताया कितना खतरनाक है अखबार में लपेटा खाना

FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि अखबार की छपाई में इस्तेमाल होना वाला इंक कई हानिकारक रंग, पिगमेंट, बाइंडर और रसायन से भरा होता है. इसमें विशेष रूप से लेड और अन्य भारी धातुएं शामिल होती हैं और जब गर्म या तेल वाला खाना इस प्रिंट के संपर्क में आता है, तो ये टॉक्सिन्स सीधे खाने में मिल जाते हैं और इसकी वजह से व्यक्ति को कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 

इसके अलावा अखबारों के वितरण के दौरान वे अस्वच्छ परिस्थितियों से गुजरते हैं, इस स्थिति में भी वे बीमारियों का कारण बनने वाले रोगजनकों के वाहक बन जाते हैं.  इसलिए FSSAI ने साफ निर्देश दिया है कि विक्रेता उपभोक्ताओं की भलाई के लिए केवल सुरक्षित और स्वीकृत 'फूड-ग्रेड' पैकेजिंग सामग्री का ही इस्तेमाल करें.   

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) रेगुलेशंस, 2018 क्या है?

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) रेगुलेशंस, 2018 के मुताबिक, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग सुरक्षित और स्वच्छ होनी चाहिए. इसके तहत कुछ नियम हैं, आइए जानें इनके बारे में..  

- खाने को पैक करने के लिए केवल फूड-ग्रेड (Food Grade) सामग्री का इस्तेमाल.
- पैकेजिंग सामग्री से खाने में कोई हानिकारक रसायन या पदार्थ न हो.
- अखबार, प्रिंटेड पेपर या रीसाइकल्ड पेपर का उपयोग सीधे खाने के संपर्क में न हो.
- पैकेजिंग सामग्री साफ, सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता की हो.
- खाने को नमी, धूल, कीटाणुओं और बाहरी प्रदूषण से बचाने वाली पैकेजिंग हो
- पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर आवश्यक जानकारी (जैसे सामग्री, एक्सपायरी डेट, निर्माता का नाम आदि) देना जरूरी है. 
- खाद्य कारोबारियों (रेस्तरां, मिठाई दुकान, स्ट्रीट फूड विक्रेता आदि) को ऐसे पैकेजिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
- इन नियमों का उल्लंघन करने पर FSSAI और स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement