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राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सजा बरकरार रखते हुए अभिनेता को फिर जेल भेजने का आदेश दिया.
Rajpal Yadav Cheque Bounce: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं. 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता को बड़ा झटका देते हुए उनकी जेल की सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने राजपाल यादव के व्यवहार को 'संदिग्ध' करार दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें फिर से जेल भेजा जाए.
यह विवाद साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. फिल्म की असफलता के बाद अभिनेता तय समय पर पैसा नहीं लौटा सके, जिससे यह मामला कानूनी पचड़ों में फंस गया. 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी राधा को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी.
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के कई प्रयास किए. शिकायतकर्ता कंपनी 6 करोड़ रुपये में मामले को निपटाने के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन राजपाल यादव ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे पहले ही आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठा चुके हैं और अपनी संपत्ति तक बेच चुके हैं.
हाईकोर्ट ने जून 2024 में अभिनेता को बकाया 9 करोड़ रुपये चुकाने के लिए मौका दिया था, लेकिन अदालत का मानना है कि राजपाल यादव अपने वादों पर खरे नहीं उतरे और उनके बयानों में लगातार विरोधाभास देखा गया.
अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि राजपाल यादव अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते. बार-बार मौका दिए जाने और समझौते की कोशिशों के बावजूद सहमति न बन पाने के बाद, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उनकी सजा को कायम रखा है. अभिनेता को अब चेक बाउंस केस में 3 महीने की जेल काटनी होगी.
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