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Salman Khan Black Buck Case:1998 का काला हिरण शिकार मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. राज्य सरकार ने सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में 'अपील की अनुमति' दायर की है.
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़ा 1998 का काला हिरण शिकार मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. इस बार मामला सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार ने मामले के सह-आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में 'लीव टू अपील' दायर की है.
नवीनतम अपडेट क्या है?
राज्य सरकार द्वारा दायर अपील अनुमति याचिका पर आज यानी 28 जुलाई 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मनोज गर्ग की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी. यह याचिका न्यायालय की मुख्य वाद सूची में 60वें क्रमांक पर सूचीबद्ध है.
राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि जिन सह-अभियुक्तों को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद थे. उन्हें बरी करना उचित नहीं था. इसलिए, सरकार ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह फैसले की समीक्षा करे और सह-अभियुक्तों को फिर से अपील करने की अनुमति दे.
अपील की अनुमति क्या है?
जब निचली अदालत किसी मामले में कोई फैसला सुना देती है और उस फैसले के खिलाफ सीधे ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती, तो 'अपील की अनुमति' मांगी जाती है. अगर अदालत को लगता है कि मामला गंभीर है या उस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है, तो वह ऐसी अपील पर सुनवाई की अनुमति देती है.
पूरा मामला क्या है?
काला हिरण शिकार मामला 1998 का है. इस मामले में सलमान खान और उनके साथियों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह पर फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान अवैध रूप से काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगाया गया था.
इस मामले में सलमान खान को दोषी ठहराया गया था. हालाँकि, अन्य सभी सह-आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था. राज्य सरकार का तर्क है कि इन अन्य अभिनेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद थे और अब उन्होंने इन पर फिर से सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में 'अपील की अनुमति' दायर की है.
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