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यूट्यूब-Google के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, Abhishek-Aishwarya ने मांगा ₹4 करोड़ का हर्जाना, जानें पूरा मामला

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने कोर्ट से गुजारिश की है कि वह यूट्यूब-गूगल को आर्डर करे कि उनके वीडियो को मोनेटाइज न करे. उनकी आवाज का गलत इस्तेमाल न किया जाए.

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यूट्यूब-Google के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, Abhishek-Aishwarya ने मांगा ₹4 करोड़ का हर्जाना, जानें पूरा मामला

Abhishek Bachchan and aishwarya rai (file photo)

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बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन ने YouTube और Google के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में दावा किया है कि यूट्यूब और गूगल पर उनके कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल इन प्लेटफॉर्म पर फर्जी, भ्रामक और अपमानजनक तरीकों के लिए किया गया है. इनसे उनकी छवि खराब हो रही है. कपल ने 4 करोड़ रुपये के हर्जाने मांग की है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक-ऐश्वर्या ने 1,500 पन्नों की याचिका कोर्ट को सौंपी है. इसमें सैंकड़ों वीडियो के लिंक और स्क्रीनशॉट शामिल हैं. कपल ने कोर्ट से गुजारिश की है कि वह यूट्यूब को आर्डर पास करे कि उनके वीडियो को मोनेटाइज न करे. उनकी आवाज का गलत इस्तेमाल न किया जाए. AI डीपफेक वीडियोज बनाने पर भी रोक लगाई जाए.

कपल ने इनके खिलाफ भी उठाया कदम
कपल ने यूट्यूब और गूगल के खिलाफ ही कदम नहीं उठाया है, बल्कि उन मर्चेंडाइज़ बेचने वाले पर रोक लगाने की मांग की है, जो पोस्टर्स, मग्स, स्टीकर्स यह अन्य चीजों पर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं. याचिका में कहा गया है कि AI मॉडलों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कंटेंट उल्लंघनकारी उपयोग के मामलों को कई गुना बढ़ा सकते हैं.

बॉलीवुड कपल ने याचिका में कहा कि फेक और मोनेटाइज वीडिजोय न केवल उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनकी निजता के मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं.

15 जनवरी को अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए गूगल को नोटिस जारी किया है और लिखित में जवाब मांगा है. कपल की याचिका पर मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी.

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