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Aryan Khan ने NCB से कबूली थी गांजा लेने की बात, कहा- नींद की बीमारी थी इसलिए किया था सेवन

क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने Aryan Khan को क्लीनचिट दे दी है. हालांकि एजेंसी का कहना है कि आर्यन ने बताया था कि उसने 2018 में गांजा का सेवन किया था.

Aryan Khan ने NCB से कबूली थी गांजा लेने की बात, कहा- नींद की बीमारी थी इसलिए किया था सेवन

आर्यन खान 

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डीएनए हिंदी: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की एक स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम ने मुंबई क्रूज ड्रग केस (Cruise Drugs Case) में आर्यन खान (Aryan Khan) को क्लीन चिट दे दी है. आर्यन के खिलाफ एजेंसी को कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे. हालांकि मामले में कई खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में ये बात सामने आई है कि आर्यन खान ने NCB को बतया था कि उन्होंने अमेरिका में गांजा लेना शुरू कर दिया था. आर्यन का कहना था कि उन्हें नींद की बीमारी थी और गांजा लेने से उन्हें राहत मिलती थी.  

पिछले साल अक्टूबर में क्रूज जहाज पर छापेमारी और कथित तौर पर मादक पदार्थ की बरामदगी के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था. 26 दिनो तक स्टारकिड को जेल में रहना पड़ा था. वहीं अब सबूत ना मिलने के कारण उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है. वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एजेंसी का मानना है कि आर्यन खान ने एनसीबी के सामने बयान दिया था कि उन्होंने साल 2018 में अमेरिका में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान गांजा पीना शुरू कर दिया था. एजेंसी के मुताबिक आर्यन खान ने बताया कि उस समय उन्हें नींद की बीमारी थी और उन्होंने इंटरनेट पर कुछ लेख पढ़े थे जिनमें कहा गया था कि गांजा पीने से इस समस्या से राहत मिलती है. 

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एनसीबी ने ये भी दावा किया है आर्यन खान ने स्वीकार किया कि अपराध में संलिप्तता के संकेत देने वाले व्हाट्सऐप चैट उनके ही थे. आर्यन ने एजेंसी को बताया कि वो बांद्रा के एक डीलर को जानते थे, लेकिन उसका नाम या ठिकाना नहीं जानते क्योंकि वो उनके दोस्त के पहचान का था. ये आर्यन का वही दोस्त है जो ड्रग्स मामले में सह आरोपी है.

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आर्यन खान को क्लीन चिट देने के बाद NCB ने चार्ज शीट में अपनी गलती मानते हुए कहा कि आर्यन के खिलाफ न सबूत मिले हैं और न ही किसी गवाह ने उसे ड्रग्स देने की बात मानी है. इस केस में NCB ने 6 हजार पेज की चार्जशीट स्पेशल NDPS कोर्ट में दायर की है. इस मामले में आर्यन सहित 19 लोग आरोपी थे.  14 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है. बाकी 6 लोगों के खिलाफ सबूतों के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है. 

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