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Shah Rukh Khan को पांच साल पुराने केस में बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा- इस आदमी का क्या कसूर था?

Shah Rukh Khan पर 2017 में फिल्म प्रमोशन के दौरान आपराधिक मामला दर्ज हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समय की बर्बादी बताया है.

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Shah Rukh Khan को पांच साल पुराने केस में बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा- इस आदमी का क्या कसूर था?

शाहरुख खान

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डीएनए हिंदी: बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को पांच साल पुराने एक क में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मामला 2017 में फिल्म 'रईस' की रिलीज से जुड़ा है. फिल्म के प्रमोशन के लिए जब शाहरुख, वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे तब जबरदस्त भगदड़ मच गई थी और इसी भगदड़ में एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. वहीं, इस केस में एक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था. इस केस की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को याद दिया कि 'मशहूर हस्तियों के पास अन्य सभी नागरिकों की तरह अधिकार हैं'.

सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को दोषी मानने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सेलेब्रिटीज को भी वो सभी अधिकार हैं जो किसी भी आम इंसान को मिले हैं और ऐसे में परोक्ष तौर पर एक्टर को दोषी नहीं बनाया जा सकता है. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और सीटी रवि कुमार की पीठ ने कहा- 'इस आदमी (शाहरुख खान) का क्या दोष था? अगर वो एक सेलिब्रिटी हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है'.

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इससे पहले इसी साल अप्रैल में गुजरात उच्च न्यायालय ने भी अभिनेता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया था. गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और सीटी रवि कुमार की पीठ ने शाहरुख खान को दोषी मानने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इसे समय की बर्बादी बताया और महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की हिदायत दी है.

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