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OTT Platform और Films के लिए सरकार ने बदले नियम, जानें डिटेल्स

केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्मों के लिए कई नए नियम लागू किए हैं. जो कि अगले 6 महीने में लागू किए जाएंगे.

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OTT Platform और Films के लिए सरकार ने बदले नियम, जानें डिटेल्स

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बॉलीवुड (Bollywood) से लेकर साउथ फिल्मों और हॉलीवुड में भी अब अलग तरह का कंटेंट देखने को मिल रहा है. वहीं, एंटरटेनमेंट लवर नई कंटेंट की तलाश में ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर थिएटर्स में फिल्में देखने के लिए जाते हैं. हालांकि हाल ही में केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्मों के लिए कई नए नियम लागू किए हैं. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में. 

दरअसल, केंद्र सरकार ने थिएटर और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों और वेब सीरीज के बीच में आने वाले सिगरेट, तंबाकू जैसे अन्य एड्स (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियम) नियम 2024 में संशोधन किया है. इसके नियम 11वें में एक उप नियम को जोड़ा गया है, जिसके बाद कई बदलाव किए जाएंगे. 

फिल्मों में होंगे ये बदलाव

फिल्मों की शुरुआत में और बीच में कम से कम 30 सेकंड का तंबाकू रोधी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो दिखाया जाएगा. इसके साथ ही जब यह एड दिखाया जाएगा तब उस वीडियो पर नीचे स्क्रीन इससे जुड़ा टेक्स्ट भी चलाया जाएगा.

इन सभी के अलावा जब यह 30 सेकंड का तंबाकू रोधी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो चलाया जाएगा तब एक 20 सेकंड का विजुअल डिस्कलेमर भी तंबाकू के गलत प्रभावों पर दिखाना होगा. 

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ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर होगा ये बदलाव

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं. ओटीटी को लेकर निर्देश  दिया गया है कि फिल्मों की तरह ही ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट को खोलने के बाद कम से कम 30 सेकंड तक एक तंबाकू रोधी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो दिखाना होगा और इसे स्किप नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा फिल्मों की तरह ओटीटी पर भी 20 सेकेंड का डिस्क्लेमर ऑडियो विजुअल चलाया जाएगा और इसे भी आप स्किप नहीं कर सकेंगे.

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6 महीने में करने होंगे बदलाव

आपको बता दें कि यह 1 सितंबर 2023 से जो भी कंटेंट ओटीटी पर अपलोड किए गए हैं उन सभी पर यह नियम लागू होगा. फिर चाहे वह कंटेंट विदेशी या फिर भारत से हो. इन सभी फिल्मों, सीरीज में तंबाकू संबंधी उस एड को दिखाना होगा और उससे जुड़ी चेतावनी टेक्स्ट को भी दिखाना होगा. वहीं, इस बदलाव को करने के लिए सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को 6 महीने का समय दिया गया है और उसके बाद इन नियमों को लागू किया जाएगा.

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