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कानूनी पचड़े में फंसे Dharmendra, इस आरोप में दिल्‍ली कोर्ट ने भेजा समन

धर्मेंद्र (Dharmendra) और अन्य दो लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है. इस मामले में धर्मेंद्र समेत अन्य दो लोगों को दिल्ली कोर्ट ने समन भेजा है.

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कानूनी पचड़े में फंसे Dharmendra, इस आरोप में दिल्‍ली कोर्ट ने भेजा समन

Dharmendra धर्मेंद्र

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धर्मेंद्र (Dharmendra) ऐसे तो हमेशा ही खबरों में बने रहते हैं. हालांकि धर्मेंद्र को लेकर एक हैरान करने वाली खबर आ रही है. दरअसल, एक्टर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र और अन्य दो के खिलाफ समन जारी किया है. 

न्यायिक मजिस्ट्रेट(फर्स्ट क्लास) यशदीप चहल ने समन जारी किया है. यह शिकायत दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार ने दायर करवाई है. जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था. न्यायाधीश ने 5 दिसंबर को पारित समन आदेश में कहा, '' प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत से संकेत मिलता है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर किया.

आरोपियों में कुछ लोगों के नाम शामिल है. जिसमें से सबसे पहले धर्म सिंह देओल हैं. अदालत ने इस मामले में आदेश दिया कि, धर्म सिंह देओल, 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को धारा 420, 120बी के साथ पठित धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए बुलाया जाए. 2 और 3 आरोपी व्यक्तियों को बुलाया जाएगा. आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी तलब किया गया है.

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20 फरवरी 2025 को होगी सुनवाई

मामले की आगे की सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होगी. अदालत ने कहा कि यह काफी हद तक तय है कि समन के चरण में, अदालत को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने और मामले के गुण और दोषों की सावधानी से जांच करने की जरूरत है. रिकॉर्ड पर दस्तावेज गरम धरम ढाबा से संबंधित है और लेटर में रेस्तरां का लोगो भी है. अदालत ने कहा, यह काफी हद तक साफ है कि पार्टियों के बीच लेनदेन गरम धरम ढाबा से संबंधित है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है. आरोपी धर्म सिंह देओल की ओर से परस्यू किया गया है.

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शिकायतकर्ता की एफआईआर को किया था खारिज

9 अक्टूबर 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी है. हालांकि अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का आदेश दिया था. शिकायतकर्ता सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता डीडी पांडे मौजूद थे. शिकायतकर्ता सुशील कुमार का मामला यह है कि अप्रैल 2018 के महीने में सह-अभियुक्त ने धरम की ओर से एनएच-25/एनएच-9, उत्तर प्रदेश पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने की पेशकश के साथ उनसे संपर्क किया था.

शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में उक्त रेस्तरां की ब्रांच लगभग 70 से 80 लाख रुपये का मासिक कारोबार कर रही थीं. शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात प्रतिशत का मुनाफा मिलेगा और बदले में 41 लाख रुपये निवेश करने होंगे. शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने में पूरी मदद की जाएगी. 

इस मामले में यह भी बताया गया कि शिकायतकर्ता और सह-आरोपी के बीच कई ई-मेल भी भेजे गए हैं. साथ ही पैसों का भी लेन देन किया गया है. इस समझौते को आगे बढ़ाते हुए 2 नवंबर 2018 को शिकायतकर्ता और उनके बिजनेसमैन पार्टनर्स ने गजरौला, जिला अमरोहा, यूपी के पास के राजमार्ग पर जमीन भी खरीदी थी. बाद में उन्होंने इस काम को जल्द शुरू करने के लिए काम को तेजी से करवाने के लिए आरोपी 2 से कांटेक्ट किया, लेकिन आज तक न तो उस शख्स ने खरीदी हुई जमीन को देखा और न ही वो शिकायतकर्ता से मिले. वहां, से किसी भी तरह का रिएक्शन न मिलने के बाद शिकायतकर्ता को समझ आया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है. 

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