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'Andaz Apna Apna' पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, लगाई, डायलॉग के इस्तेमाल पर रोक

आमिर खान (Aamir Khan) और सलमान खान (Salman Khan) स्टारर फिल्म अंदाज अपना अपना (Andaz Apna Apna) को लेकर हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. फिल्म के कंटेंट और डायलॉग्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.

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'Andaz Apna Apna' पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, लगाई, डायलॉग के इस्तेमाल पर रोक

Andaz Apna Apna

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आमिर खान (Aamir Khan) और सलमान खान (Salman Khan) स्टारर फिल्म अंदाज अपना अपना (Andaz Apna Apna) साल 1994 में रिलीज हुई थी. यह एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें रवीना टंडन (Raveena Tandon) और करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) भी नजर आईं थी. फिल्म और इसके डायलॉग आज भी लोगों को काफी पसंद हैं. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस हिंदी फिल्म के टाइटल, डायलॉग्स और क्रिएटिव वर्क के अनऑथराइज्ड इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. जस्टिस अमित बंस की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए 30 से ज्यादा पक्षों को फिल्म के टाइटल और उससे जुड़ी अन्य चीजों के इस्तेमाल न करने को कहा है. 

हाई कोर्ट ने प्रोडक्शन हाउस विनय पिक्चर्स द्वारा दायर मुकदमे में एकपक्षीय अंतरिम मनाही-हुक्म पारित किया है, जिसमें व्यापारिक चीजें, डिजिटल कंटेंट, डोमेन नामों और एआई जनरेटेड कंटेंट के जरिए से कॉपीराइट और ट्रेडमार्क अधिकारों के कथित उल्लंघन के खिलाफ राहत मांगी गई थी. जिसके बाद जस्टिस अमित बंसल ने 14 मई को एक आदेश में कहा कि अभियोगी ने सबसे पहले अपने पक्ष में मामले को पेश किया है और अगर अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो उसे नुकसान होगा.

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कोर्ट ने फिल्म के डायलॉग्स, टाइटल के इस्तेमाल पर लगाई रोक

बता दें कि 1994 की यह फिल्म अंदाज अपना अपना को इस साल दोबारा रिलीज किया गया था. जिसके बाद हाई कोर्ट ने अज्ञात पक्षों समेत कई लोगों को होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, देखने या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराने, जनता से संवाद करने, कोई कंटेंट क्रिएट करना, जिसमें फोटो, वीडियो ऑडियो विजुअल और एआई जनरेटेड जैसा कोई भी कंटेंट बनाने से रोक दिया है, जो कि अभियोगी की फिल्म अंदाज अपना अपना के कंटेंट से लिया गया है. 

इस फैसले में यूट्यूब के मालिक गूगल एलएलसी को अभियोगी के अधिकारों के उल्लंघन करने वाले शख्स द्वारा अपलोड किए गए उल्लंघन कारी वीडियो, शॉर्ट्स और अन्य कंटेंट को हटाने, का भी निर्देश दिया गया है. अभियोगी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि दिवंगत विनय सिन्हा की निर्मित फिल्म से स्थायी लोकप्रियता और सांस्कृतिक जुड़ाव है.

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इसके अलावा वादी ने ये ‘आईला’ और ‘ओइमा’ जैसे शब्दों पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि लोगों के दिमाग में उन शब्दों के दूसरे मतलब हैं. साथ ही क्राइम मास्टर गोगो, तेजा, अमर और प्रेम समेत फिल्म के किरदार ही इन शब्दों का स्वामित्व रखते हैं.

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