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Delhi School Closed: दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही स्कूलों को लेकर भी आया आदेश, जानें खुलेंगे या बंद रहेंगे?

Delhi School Closed: दिल्ली में नए साल के आगमन के साथ ही प्रदूषण ने भी दोबारा एंट्री मारी है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (Delhi AQI) के फिर से खराब होने पर ग्रैप-3 के प्रतिबंध दोबारा लागू हो गए हैं. इसके चलते स्कूलों को लेकर भी आदेश जारी हुआ है.

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Delhi School Closed: दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही स्कूलों को लेकर भी आया आदेश, जानें खुलेंगे या बंद रहेंगे?
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Delhi School Closed: दिल्ली में पारे का स्तर जितनी तेजी से नीचे गिरता जा रहा है. उतनी ही तेजी से राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के इलाके में प्रदूषण के मीटर ने ऊपर की तरफ तेजी पकड़ी है. नए साल के आगमन के साथ ही दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Delhi AQI) शुक्रवार को फिर 350 के पार पहुंच गया है, जिसके चलते शुक्रवार शाम को एक बार फिर दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. इसके चलते दिल्ली-NCR के स्कूल भी प्रभावित होंगे. स्कूलों में भी फिजिकल क्लासेज स्थगित कर दी गई हैं. स्कूलों को कक्षा-5 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने का निर्देश दिया गया है यानी बच्चे स्कूल में आकर ऑफलाइन मोड में पढ़ने के बजाय अपने घर पर रहकर ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाई कर सकते हैं.

अभिभावकों को कहा गया है स्कूल से कॉन्टेक्ट करने के लिए
ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं. बच्चा स्कूल में पढ़ेगा या घर पर ऑनलाइन क्लास करेगा, यह फैसला अभिभावकों पर छोड़ दिया गया है. अभिभावकों को अपने बच्चे की पढ़ाई का फैसला करने के लिए स्कूल से कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा गया है.

स्कूलों में चल रही है विंटर वेकेशन
नए साल से पहले ही दिल्ली-NCR के लगभग सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन घोषित हो गई थी. विंटर वेकेशन अभी भी चल रही है. रोजाना बढ़ रही ठंड को ध्यान में रखकर भी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में ग्रैप-3 के प्रतिबंध के कारण क्लास हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसका प्रभाव केवल उन स्कूलों पर होगा, जहां विंटर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लासेज चलाई जा रही हैं.

क्या-क्या बंद किया गया है ग्रैप-3 में

  • धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. बोरिंग और ड्रिलिंग के साथ ही खुदाई या मिट्टी भराई के काम भी नहीं किए जाएंगे.
  • सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज पाइप या किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक और इंटरनेट केबल ओपन ट्रेंच सिस्टम के जरिये बिछाना.
  • सड़क निर्माण या मरम्मत, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने की गतिविधियों पर रोक रहेगी. 
  • BS-3 इंजन वाले वाहन दिल्ली में एंट्री नहीं पा सकेंगे. बाहरी राज्यों के बस-ट्रक भी एंट्री नहीं ले पाएंगे. 

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