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Maharashtra RTE Admission 2025: राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन शुरू, इन बातों का रखें खास ख्याल

महाराष्ट्र के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जानें आवेदन भरते वक्त किन बातों का रखें ध्यान

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Maharashtra RTE Admission 2025: राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन शुरू, इन बातों का रखें खास ख्याल

Rajasthan RTE Lottery Result 2025

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महाराष्ट्र के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पोर्टल student.maharashtra.gov.in खुलने के बाद अभिभावक 14 जनवरी से 27 जनवरी के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. RTE पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में 8,849 स्कूलों ने एंट्रेंस प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है जिसमें कुल 1,08,961 सीटें उपलब्ध हैं. जिलों में पुणे में स्कूलों की सबसे अधिक भागीदारी है, जहां 951 स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जो सामूहिक रूप से इस साल आरटीई प्रवेश के लिए 18,451 सीटें उपलब्ध करा रहे हैं.

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लगभग 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए आरक्षित हैं. आरटीई प्रावधानों के तहत निजी स्कूल कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं और राज्य शिक्षा विभाग उनकी फीस की प्रतिपूर्ति करता है. स्कूल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 18 दिसंबर को शुरू हुई थी जिसकी प्रारंभिक अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी. हालांकि अंतिम तिथि 4 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी. 

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आवेदन भरते समय याद रखने योग्य बातें-
- जिन माता-पिता की वार्षिक आय एक वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये से कम है, उनके बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर समूह में शामिल किया गया है.
- 25% प्रवेश प्रक्रिया के लिए 10 विद्यालयों का सावधानीपूर्वक चयन किया जाना चाहिए.
- अधिसूचना में कहा गया है कि आवेदन पत्र भरते समय अभिभावकों को गूगल मैप का उपयोग करके स्कूल से अपने घर की दूरी का पता लगाना होगा.
- यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जानी चाहिए कि आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर भरा जाए.
- आवेदन जमा करने की अंतिम अवधि के दौरान इंटरनेट संबंधी समस्याओं जैसी तकनीकी कठिनाइयों से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आवेदन जितनी जल्दी हो सके जमा कर दिया जाए.
- आवेदन जमा करते समय अभिभावकों को सही जानकारी भरनी चाहिए. इनमें घर का पता, जन्मतिथि, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं.
- जो बच्चे पहले आरटीई 25 प्रतिशत के तहत किसी स्कूल में प्रवेश ले चुके हैं, वे दोबारा आवेदन नहीं कर सकते.
- अगर यह पाया जाता है कि किसी बच्चे को पूर्व में 25% प्रवेश प्रक्रिया के तहत प्रवेश दिया गया था और गलत जानकारी भरकर पुनः प्रवेश दिया गया है तो उस प्रवेश को रद्द कर दिया जाएगा.
- अभिभावकों को एक समय में केवल एक ही पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है.
- अभिभावकों को किसी भी प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नहीं करने होंगे.

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