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सिंधु जल संधि: भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था समझौता, क्या हैं इसके नियम?

Indus Waters Treaty: छह दशकों से अधिक समय तक दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का आधार रही यह संधि आज आतंकवाद और रणनीतिक तनाव के कारण एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है.

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सिंधु जल संधि: भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था समझौता, क्या हैं इसके नियम?

जानिए सिंधु जल संधि के बारे में (Image Source- ANI)

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  • सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी
  • इसमें पूर्वी नदियां भारत को और पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को दी गईं  
  • जल डेटा साझा करने और विवाद निपटाने के लिए एक 'स्थाई सिंधु आयोग' बनाया गया
  • भारत ने आतंकवाद के विरोध में सख्त रुख अपनाते हुए संधि को स्थगित कर दिया है

भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर बना ऐतिहासिक ढांचा सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) कहलाता है. दशकों पुराने इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बहने वाली मुख्य नदियों के उपयोग को लेकर विवाद सुलझाना था, लेकिन बदलते सुरक्षा हालातों के बीच यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है.

संधि कब, क्यों और कैसे हुई?

1947 में बंटवारे के बाद नदियों का बहाव तो वही रहा, लेकिन सीमाएं बदल गईं. इससे पानी के इस्तेमाल पर खींचतान शुरू हो गई. इस संकट को टालने के लिए 19 सितंबर 1960 को कराची में इस ऐतिहासिक संधि पर दस्तखत किए गए. इस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान और विश्व बैंक ने दस्तखत किए थे. विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी.

पानी बंटवारे की मुख्य शर्तें

सिंधु नदी घाटी तंत्र की 6 मुख्य नदियों को दो हिस्सों में बांटा गया-

  • पूर्वी नदियां (सतलुज, ब्यास और रावी)- इन तीन नदियों का पानी भारत के पूर्ण नियंत्रण में दिया गया.
  • पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम और चिनाब)- इनका अधिकांश पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया.
  • भारत को विशेष छूट- पश्चिमी नदियां भारत से होकर ही पाकिस्तान जाती हैं. इसीलिए संधि में भारत को घरेलू उपयोग, सीमित सिंचाई और बिजली बनाने की इजाजत दी गई, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ.

बदलाव की समय-सीमा और वैकल्पिक इंतजाम

संधि के तहत 10 साल की एक समय-सीमा (ट्रॉन्जिशन पीरियड) तय की गई थी, जिसे जरूरत पड़ने पर 3 साल तक और बढ़ाया जा सकता था. इस दौरान भारत को पूर्वी नदियों का पानी पाकिस्तान को लगातार देना था, ताकि पाकिस्तान इस बीच अपनी पश्चिमी नदियों से पानी का इस्तेमाल करने के लिए नई नहरें और जलाशय बनाकर तैयार कर सके.

आर्थिक मदद 

पाकिस्तान में नई नहरें और ढांचा तैयार करने में होने वाले खर्च के लिए भारत वित्तीय मदद देने पर राजी हुआ. भारत ने 'सिंधु बेसिन विकास कोष' में 6,20,60,000 पाउंड (उस समय के हिसाब से लगभग 17.4 करोड़ डॉलर) का एकमुश्त योगदान दिया था.

आपसी सहयोग और विवाद सुलझाने का तंत्र  

नदियों से जुड़ा डेटा शेयर करने और आपस में बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए एक स्थायी संस्था बनाई गई. इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से एक-एक कमिश्नर तैनात किए गए. किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए तीन चरण तय किए गए-

  • सामान्य सवाल/शंकाएं: इन्हें दोनों देशों का 'सिंधु आयोग' आपस में बातचीत से सुलझाएगा.
  • तकनीकी मतभेद: अगर कोई तकनीकी असहमति होती है, तो उसे किसी निष्पक्ष विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा.
  • बड़े विवाद: अगर मामला गंभीर विवाद में बदलता है, तो उसे फैसले के लिए मध्यस्थता अदालत के पास ले जाया जाएगा.

अब संधि पर रोक क्यों और इसका असर क्या है? 

भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस संधि को स्थगित करने का कदम उठाया है. भारत का साफ कहना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. पाकिस्तान अपनी खेती के 80% हिस्से और 93% पानी की जरूरतों के लिए सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है. संधि पर रोक से उस पर भारी आर्थिक व कृषि संकट मंडरा रहा है.

भारत को निर्माण की आजादी

अब तक भारत पर बांधों में पानी रोकने या बड़ी गाद हटाने को लेकर कई पाबंदियां थीं. संधि के स्थगित रहने से भारत को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नए जलाशय और पनबिजली परियोजनाएं बनाने की बड़ी छूट मिल गई है. साथ ही भारत ने बाढ़ और पानी के बहाव से जुड़ा डेटा साझा करना रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान के लिए अचानक आने वाली आपदाओं से निपटना मुश्किल हो गया है.

भारत की बड़ी जल परियोजनाएं

पश्चिमी नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए भारत कई अहम प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर रहा है.

  • सवारकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट- चिनाब नदी पर 1,856 मेगावाट की विशाल परियोजना.
  • पाकल दुल और रतले प्रोजेक्ट- चिनाब पर बन रहे क्रमशः 1,000 MW और 850 MW के बड़े पावर प्लांट.
  • अन्य प्रोजेक्ट्स- किरू, क्वार, और झेलम नदी पर किशनगंगा परियोजना.

सफाई और गाद निकासी

सलाल और बगलिहार बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर सफाई का काम शुरू किया गया है. सिंधु जल संधि ने 6 दशकों से ज्यादा समय तक कई युद्धों के बावजूद काम किया, लेकिन आतंकवाद और जल सुरक्षा के नए दौर में भारत का यह रणनीतिक कदम क्षेत्रीय राजनीति का रुख बदल रहा है.

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