Advertisement

RBI: इन 2 बड़े सहकारी बैंकों पर RBI ने लगाया जुर्माना, क्या आपका भी  है खाता?

RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक ने दो सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. दोनों बैंकों ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया है.

Latest News
RBI: इन 2 बड़े सहकारी बैंकों पर RBI ने लगाया जुर्माना, क्या आपका भी  है खाता?

RBI Policy

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदी: आज के समय में हर किसी का किसी ना किसी बैंक में अकाउंट है ही. ऐसे में बैंक ग्राहकों के लिए एक अहम खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया. इनमें से एक पुणे में राजगुरुनगर सहकारी बैंक (Rajgurunagar Co-operative Bank) है और दूसरा गुजरात के राजकोट का सहकारी बैंक (Co-operative Bank of Rajkot) है. राजगुरुनगर सहकारी बैंक पर 4 लाख रुपये और राजकोट के एक अन्य सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

आरबीआई ने दी जानकारी

आरबीआई (RBI) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, राजगुरुनगर को-ऑपरेटिव को ब्याज दरों और जमाओं को लेकर केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है. वहीं, राजकोट के सहकारी बैंक ने जागरूकता योजना से जुड़े नियमों की अवहेलना की है. ऐसे में केंद्रीय बैंक को यह कदम उठाना पड़ रहा है.

जांच में सामने आई रिपोर्ट

इसके लिए आरबीआई (RBI) ने जांच के आदेश दिए थे. जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजगुरुनगर सहकारी बैंक ने मृतक खाताधारकों के चालू खातों में पड़ी राशि अपने दावेदारों को नहीं सौंपी. ऐसे में दावेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. आरबीआई ने पहले बैंक को नोटिस जारी किया था, लेकिन आरबीआई बैंक के लिखित जवाब से संतुष्ट नहीं था और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उस पर जुर्माना लगाया था.

जानिए आरबीआई ने क्या कहा

केंद्रीय बैंक ने बयान जारी कर कहा कि बैंक पर यह जुर्माना बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 56, धारा 46 (4) और धारा 47ए (1) (C) के तहत दोषी पाए जाने पर लगाया गया है. हालांकि इस पर आरबीआई ने कहा कि इस आदेश से बैंक के किसी भी लेन-देन या ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट

अब बात करते हैं राजकोट के सहकारी बैंक की, आरबीआई ने कहा कि बैंक के वित्तीय दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि उसने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में रखी राशि को 10 साल से अधिक समय से स्थानांतरित नहीं किया था. दरअसल, यह भी उपरोक्त धारा का उल्लंघन है. इस पर केंद्रीय बैंक ने बैंक को नोटिस जारी किया. बैंक से लिखित और मौखिक जवाब मिलने के बाद, आरबीआई ने फैसला किया कि बैंक पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए. हालांकि आपको बता दें कि इस फैसले से भी ग्राहकों या बैंक के किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

यह भी पढ़ें:  Driving License New Update: अपने पुराने DL को बदलें स्मार्ट DL में, जानिए पूरी प्रक्रिया

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement