Advertisement

Cryptocurrency: CBDT ने TDS को लेकर जारी किया नोटीफिकेशन, 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम

Ccryptocurrency को लेकर CBDT ने TDS पर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें नए नियमों के बारे में बताया गया है.

Latest News
Cryptocurrency: CBDT ने TDS को लेकर जारी किया नोटीफिकेशन, 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम

क्रिप्टोकरेंसी पर नया नियम

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदी: गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से एक साल में 10 हजार रुपये से ज्यादा के वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrencies) के पेमेंट पर 1 प्रतिशत स्रोत पर टैक्स डिडक्शन (TDS) लगाए जाने के नियमों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. बता दें कि इसके लिए वित्त अधिनियम 2022 ने IT अधिनियम में सेक्शन 194S पेश किया है. Income Tax Department ने वर्चुअल डिजिटल एसेट (Virtual Digital Assets) पर टीडीएस कटौती को लेकर एक विस्तृत डिस्क्लोजर पेश किया है. इसमें क्रिप्टो के पेमेंट की तारीख और पेमेंट मोड को बताना जरूरी होगा. आइए जानते हैं क्या है नया नियम.

https://incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular-no-13-2022.pdf

क्या है नया नियम

इन नए नियम को लागू करने के क्रम में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 21 जून को फॉर्म 26QE और फॉर्म 16E में TDS रिटर्न पेश करने के संबंध में IT Rules में कुछ संशोधनों को नोटिफाई किया है. इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 30 दिन के अंदर TDS जमा करना होगा. दरअसल CBDT ने बताया है कि धारा 194S के तहत एकत्र किया गया TDS उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा जिसमें कटौती की गई है. इस प्रकार काटे गए टैक्स को चालान-सह-विवरण प्रपत्र (challan-cum-statement) 26QE में जमा किया जाएगा.

किन बातों का रखना होगा ध्यान

TDS भरने के लिए व्यक्ति को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के ट्रांसफर की तारीख, वैल्यू ऑफ कन्सिडरेशन, मोड ऑफ कन्सिडरेशन- चाहे कैश या वस्तु या किसी अन्य VDA के रूप में हो, के डीटेल्स को बनाए रखने की जरुरत होगी.

यह भी पढ़ें:  New labour laws: 1 जुलाई से होगा लागू, सैलरी में होगी वृद्धि

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement