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मोहम्मद साबिर | May 07, 2026, 08:12 PM IST
1.ट्रेन छूटने पर मिलेगा रिफंड?

अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आपको रिफंड मिल सकता है. इसके लिए आपको 1 घंटे के अंदर TDR यानी Ticket Deposit Receipt फाइल करना होगा. हालांकि, TDR भरने के बाद आपको टिकट का कुछ पैसा वापस मिल सकता है. वहीं अगर ट्रेन 3 घंटे लेट थी और आपने सफर नहीं किया, तो आपको पूरा रिफंड भी मिल सकता है.
2.अगले स्टेशन पर भी पकड़ सकते हैं ट्रेन

रेलवे नियम के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की ट्रेन छूट जाती है, तो TTE अगले दो स्टेशन तक वो सीट किसी को नहीं दे सकता है. ऐसे में अगर आपके पास दो स्टेशन तक का समय होता है और अगर वहां पहुंच जाते हैं, तो आपको अपकी सीट मिल जाएगी.
3.क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन से कर सकते हैं सफर?

रेलवे नियम के अनुसार, अगर आपकी कन्फर्म टिकट वाली ट्रेन छूट गई है, तो आप किसी और ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. यानी जो ट्रेन आपकी छूटी है, तो उसके टिकट से आप किसी भी ट्रेन में नहीं चढ़ तक सकते हैं.
4.किन ट्रेनों में नहीं होता जनरल टिकट?

भारत में ऐसी भी कई ट्रेने हैं, जिनका जनरल टिकट नहीं होता है और आप गलती से बी जनरल टिकट लेकर इन ट्रेनों में नहीं जाएं. मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी कई ट्रेनों में जनरल टिकट नहीं होता है.
5.अगर नहीं भरा जुर्माना तो क्या होगा?

अगर आपकी ट्रेन छूट गई और आपने उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर किया, तो आप पर TTE जुर्माना ठोक सकता है. लेकिन अगर आपने जुर्माना नहीं भरता है और या बहस करता है, तो मामला गंभीर हो जाएगा. ऐसे में आपको रेलवे पुलिस के हवाले किया जाएगा और आपको जेल तक हो सकती है.