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क्या 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोटों का कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए यहां

30 सितंबर के बाद 2000 के नोट पूरी तरह से चलन से बाहर हो जायेंगे. आइये जानते हैं क्या आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे.

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क्या 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोटों का कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए यहां

Rupees 2000 Notes Withdrawn

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डीएनए हिंदी: अगर आपके पास 2,000 रुपये के नोट हैं, तो आप 30 सितंबर के बाद उनकी स्थिति के बारे में सोच रहे होंगे, जो बैंकों में जमा करने या बदलने का आखिरी दिन है. यह देखते हुए कि 28 सितंबर को छुट्टी के कारण बैंक बंद हैं, 2,000 रुपये के नोट वापस करने के लिए शायद ही कोई समय बचा है. हालांकि समय सीमा बढ़ाने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन प्रचलन में मौजूद 2,000 रुपये के अधिकांश नोट पहले ही बैंकों में वापस आ चुके हैं.

1 सितंबर तक, आरबीआई ने बताया, "31 अगस्त, 2023 तक प्रचलन से वापस प्राप्त 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपये है."

इसके अलावा, 31 अगस्त, 2023 तक केवल 0.24 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के बैंक नोट प्रचलन में थे.

इसका मतलब यह है कि 19 मई, 2023 तक प्रचलन में आने वाले 2,000 रुपये के 93 प्रतिशत नोट पहले ही एक्सचेंज या खाता जमा के माध्यम से वापस आ चुके हैं.

यह संभावना है कि सितंबर में अधिक जमा किए गए हैं, जिससे प्रचलन में राशि और कम हो गई है. 1 अक्टूबर को, आरबीआई द्वारा एक अपडेट प्रदान करने की उम्मीद है, जो अभी भी प्रचलन में शेष 2,000 रुपये के नोटों के भाग्य को स्पष्ट कर सकता है.

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क्या आप 30 सितंबर के बाद 2,000 रुपये के नोट का उपयोग कर सकते हैं?

हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट रूप से समय सीमा के बाद इन नोटों को अमान्य घोषित नहीं किया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक अपनी 'स्वच्छ नोट नीति' के हिस्से के रूप में इन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का इरादा रखता है.

आरबीआई ने संकेत दिया कि 2,000 रुपये के नोटों की भविष्य की स्थिति बैंकों में वापस की गई या जमा की गई मात्रा पर निर्भर करेगी.

इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक नोट पहले ही वापस आ चुके हैं, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आरबीआई एक तारीख की घोषणा कर सकता है जब इन उच्च मूल्य वाले नोटों को लीगल नहीं माना जाएगा.

सरल शब्दों में, नोट तुरंत अपना मूल्य नहीं खो सकते हैं, लेकिन आरबीआई की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.

तो, 2,000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की प्रक्रिया क्या है?

आरबीआई व्यक्तियों को इन नोटों को बिना किसी विशिष्ट सीमा के अपने संबंधित बैंकों में जमा करने की अनुमति देता है, हालांकि नियमित रूप से अपने ग्राहक को जानें (KYC) आवश्यकताएं और अन्य कानूनी जमा नियम अभी भी लागू होते हैं.

बुनियादी बचत बैंक जमा (BSBD) या जन धन खातों का उपयोग करने वालों के लिए, सामान्य जमा सीमा लागू होती है. यदि आप इन खातों में 2,000 रुपये के नोटों की एक बड़ी राशि जमा करना चाहते हैं, तो आपको निर्धारित सीमा का पालन करना होगा.

इसके अतिरिक्त, आयकर नियमों का नियम 114बी व्यक्तियों को बैंक या डाकघर में एक ही दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा करते समय अपना स्थायी खाता संख्या (PAN) प्रदान करने का आदेश देता है.

30 सितंबर तक आप आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (ROs) या किसी नजदीकी बैंक शाखा में भी 2,000 रुपये के नोट बदल सकते हैं. आरबीआई के दिशानिर्देशों से संकेत मिलता है कि ये आदान-प्रदान अनुरोध पर्ची या आईडी प्रमाण की आवश्यकता के बिना किए जाने चाहिए.

हालांकि, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अलग-अलग प्रक्रियायें हो सकती हैं, इसलिए परेशानी मुक्त अनुभव के लिए इन नोटों का आदान-प्रदान करते समय एक आईडी प्रूफ रखना उचित है.

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