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Indian Railway Ticket Rule: ऑनलाइन भेजा ट्रेन का जनरल टिकट तो लगेगा भारी जुर्माना, रेलवे ने बदला ये नियम

अक्सर देखा जाता है कि लोग घर बैठे किसी दोस्त या रिश्तेदार से ऑनलाइन टिकट बुक करवा लेते हैं.इसका स्क्रीनशॉट या व्हाट्सऐप पर फोटो मंगवाकर टीटीई को दिखा देते हैं, लेकिन अब यह मान्यत नहीं होगा.

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Indian Railway Ticket Rule: ऑनलाइन भेजा ट्रेन का जनरल टिकट तो लगेगा भारी जुर्माना, रेलवे ने बदला ये नियम

Credit Image-Social Media

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ट्रेन में सफर करने से ठीक पहले मोबाइल निकाल कर ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करना बेहद आसान लगता है, लेकिन अगर आप एक छोटी सी आदत के शिकार हैं, तो यह आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है. रेलवे ने जनरल टिकट को लेकर नियमों को इतना सख्त कर दिया है कि एक मामूली गलती से आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. भारतीय रेलवे ने अनरिजर्व्ड यानी जनरल डिब्बे के टिकटों को लेकर चल रही सभी अफवाहों को खत्म कर दिया है. रेलवे अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर आपने ऑनलाइन जनरल टिकट लिया है, लेकिन चेकिंग के वक्त उसे आप नहीं दिखा पाये, तो आपको बिना टिकट यात्री मान लिया जाएगा. इसके साथ ही आप पर जुर्माना लगेगा. 

व्हाट्सऐप और स्क्रीनशॉट वाले टिकट अब पूरी तरह बेकार

अक्सर देखा जाता है कि लोग घर बैठे किसी दोस्त या रिश्तेदार से ऑनलाइन टिकट बुक करवा लेते हैं. इसका स्क्रीनशॉट या व्हाट्सऐप पर फोटो मंगवाकर टीटीई को दिखा देते हैं, अगर आप भी ऐसा करते आये हैं, तो तुरंत इस आदत को बदल लें. क्योंकि अब ऐसा नहीं चलेगा. वेस्टर्न रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, स्क्रीनशॉट या व्हाट्सऐप पर शेयर किया गया जनरल टिकट रेलवे की नजर में अवैध है. आपको यह टिकट सिर्फ उसी ओरिजिनल ऐप पर ही दिखाना होगा, जिससे आप ने टिकट बुक किया है.

दूसरे के फोन में नहीं मान्य होगा​ टिकट

अगर आप ने किसी दूसरे के फोन से बुक किये हुए टिकट की फोटो अपने फोन में रख ली है और  सफर कर रहे हैं तो इसे भी गैर कानूनी माना जाएगा. रेलवे नियमों का उल्लंघन मानते हुए आपको इसका जुर्माना भरना पड़ सकता है.

टीटीई देखते ही ऐप खोला तो भी होगी कार्रवाई

बहुत से यात्री स्टेशन परिसर में घुसकर या प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते समय जल्दबाजी में टिकट बनाते हैं. कुछ यात्री तो टीटीई को सामने आते देख फटाफट मोबाइल ऐप चालू करते हैं. रेलवे ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि बोर्डिंग स्टेशन पर पहुंचने या ट्रेन में सवार होने से पहले ही टिकट बुक होना चाहिए. अगर चेकिंग स्टाफ के सामने या ट्रेन चलने के बाद मोबाइल से टिकट बुक करने की कोशिश की गई, तो उसे फर्जीवाड़ा माना जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा.

बिना चार्ज फोन हुआ बंद, तो कौन भरेगा पेनाल्टी

डिजिटल टिकटिंग का पूरा ढांचा आपके मोबाइल पर टिका है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को सफर के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका वह मोबाइल फोन चालू स्थिति में रहे, जिसमें रजिस्टर्ड ऐप से टिकट बुक किया गया है. अगर रास्ते में आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है या फोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो टीटीई के पास यह जांचने का कोई तरीका नहीं रहता कि आपके पास टिकट था या नहीं. ऐसे में आपके पास भले ही वैलिड टिकट हो, लेकिन फोन बंद होने की स्थिति में आपको बिना टिकट ही माना जाएगा और ऑन-द-स्पॉट पेनाल्टी जमा करनी होगी

अब 250 नहीं, देना होगा दोगुना जुर्माना

रेलवे ने सिर्फ नियमों को कड़ा कर​ दिया है, बल्कि बिना टिकट पकड़े जाने पर लगने वाले फाइन में भी भारी बढ़ा दिया है. अब अनरिजर्व्ड टिकट के नियमों का उल्लंघन करने या बिना वैध टिकट सफर करने पर न्यूनतम जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही तय दूरी का पूरा किराया भी वसूला जाएगा.

सफर में पेनाल्टी से बचने के लिए क्या करें

केवल अपने ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से टिकट बनाएं और वही फोन सफर में साथ रखें. इसके साथ ही स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही टिकट जनरेट कर लें. मोबाइल बंद न हो. इसके लिए पावर बैंक जरूर रखें ताकि चेकिंग के दौरान आप अपने फोन में मौजूद ऐप में टिकट दिखा सकें. 

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