Advertisement

1 अप्रैल से सिगरेट की कीमत में हो जाएगी बढ़ोतरी, Tobacco Products के GST में हुआ बदलाव

GST on Cigarette Prices: 1 अप्रैल से तंबाकू उत्पादों के GST में बढ़ोतरी होने जा रही है. हाल ही में इसके GST में संशोधन हुआ है.

Latest News
1 अप्रैल से सिगरेट की कीमत में हो जाएगी बढ़ोतरी, Tobacco Products के GST में हुआ बदलाव

Cigarette Prices

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदी: 1 अप्रैल, 2023 से, भारत सरकार ने सिगरेट (Tobacco Products) और पान मसाला (Pan Masala) जैसे तंबाकू उत्पादों पर GST कंपनसेशन सेस की अधिकतम दर या सीमा निर्धारित की है. सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन सेस को अन्य वस्तुओं के साथ उनके खुदरा बिक्री मूल्य की अधिकतम दर से जोड़ा है. यह कदम वित्त विधेयक 2023 में पेश किए गए संशोधनों के हिस्से के रूप में उठाया गया. इसे लोकसभा (Lok Sabha) ने शुक्रवार को पारित कर दिया है.

नए नियमों के तहत, पान मसाला पर प्रति यूनिट खुदरा बिक्री मूल्य का 51 प्रतिशत का अधिकतम जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा, जो उत्पाद पर लगाए गए मौजूदा 135 प्रतिशत शुल्क की जगह लेगा. इस बीच, तंबाकू के लिए शुल्क  4170 प्रति 1,000 स्टिक प्लस 290 प्रतिशत या यूनिट के खुदरा बिक्री मूल्य का 100 प्रतिशत रुपये निर्धारित किया गया है.

यह ध्यान देना जरूरी है कि सेस 28 प्रतिशत की उच्चतम जीएसटी दर के ऊपर लगाया जाएगा. पान मसाला, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की सीमा वित्त विधेयक में किए गए 75 संशोधनों में से एक के आधार पर निर्धारित की गई है, जिसे 24 मार्च को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था.

कर एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि सरकार द्वारा इस बदलाव के बाद, जीएसटी परिषद को लागू कंपनसेशन सेस के आकलन के लिए एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होगी. इस कदम से भारत में तंबाकू उद्योग और इसके उपभोक्ताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:  Mutual Fund: 1 अप्रैल से पहले कर लें ये जरूरी काम, वरना हो सकती है परेशानी

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement