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Rupees 2000 Notes Withdrawn: 2000 रुपये के नोट कैसे बदलें, क्या है समय-सीमा?

RBI on 2000 Rupee Note: आरबीआई ने 2 हजार रुपये के नोट बंद कर दिए हैं. ग्राहक 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा दी है.

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Rupees 2000 Notes Withdrawn: 2000 रुपये के नोट कैसे बदलें, क्या है समय-सीमा?

Rupees 2000 Notes Withdrawn

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डीएनए हिंदी: रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा कर दी. हालांकि आरबीआई ने जनता को 30 सितंबर तक ऐसे नोटों को खातों में जमा करने या उन्हें बैंकों में बदलने का समय दिया. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि नवंबर 2016 की नोटबंदी के विपरीत, जब 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को रातोंरात अमान्य कर दिया गया था, 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे.

कहां एक्सचेंज करें और इसकी क्या सीमाएं हैं?

RBI ने प्रेस नोट में कहा, नोटों को बदलने के लिए केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोग अपने पास रखे 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं. “30 सितंबर, 2023 तक खातों में जमा करने और 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी.”

यह भी पढ़ें:  RBI on 2000 Rupee Note: 30 सितंबर के बाद भी लीगल रहेंगे 2 हजार के नोट! जानें RBI ने क्या कहा?

जबकि आरबीआई ने बैंक खातों में 2,000 रुपये के नोट जमा करने की सीमा तय नहीं की है, एक समय में अन्य मुद्रा नोटों के लिए अधिकतम 20,000 रुपये (2,000 रुपये के 10 नोट) के विनिमय की अनुमति होगी. यहां तक ​​कि एक गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोट बदल सकता है. आरबीआई ने कहा कि एक्सचेंज फैसिलिटी फ्री दी जाएगी.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि सीमाओं के संदर्भ में, अपने ग्राहक को जानो (KYC) मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक / नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन प्रतिबंधों के बिना बैंक खातों में जमा किया जा सकता है.

आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि को 2,000 रुपये के नोटों को बदलने/जमा करने के लिए असुविधा को कम करने की व्यवस्था करें.

अंतिम तारीख

समयबद्ध तरीके से अभ्यास पूरा करने और जनता के सदस्यों को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए, आरबीआई ने सभी बैंकों को 30 सितंबर, 2023 तक 2,000 रुपये के बैंक नोटों के लिए जमा या एक्सचेंज सुविधा प्रदान करने के लिए कहा है.

आरबीआई ने लोगों से एक्सचेंज सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23 मई, 2023 से बैंक शाखाओं या आरबीआई के ROs से संपर्क करने का आग्रह किया है. ऐसा बैंकों को तैयारी की व्यवस्था करने के लिए समय देने के लिए किया जाता है.

आरबीआई के मुताबिक 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89 प्रतिशत मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और 4-5 साल के अनुमानित जीवन काल के अंत में हैं. संचलन में ऐसे बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च, 2018 को अपने चरम पर 6.73 लाख करोड़ रुपये से गिर गया है (संचलन में नोटों का 37.3 प्रतिशत) 31 मार्च, 2023 तक प्रचलन में नोटों का केवल 10.8 प्रतिशत यानी 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

नवंबर 2016 में 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट पेश किए गए थे, मुख्य रूप से सभी 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों की लीगल टेंडर स्टेटस को वापस लेने के बाद तेजी से अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लाया गया था.

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