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ये E-commerce कंपनियां ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर बेच रहीं थी खराब प्रेशर कुकर, अब इतने लाख का लगा जुर्माना

आईएसआई मार्क किसी भी प्रोडक्ट के सत्यापन और क्वालिटी को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

ये E-commerce कंपनियां ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर बेच रहीं थी खराब प्रेशर कुकर, अब इतने लाख का लगा जुर्माना
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डीएनए हिंदी: किसी भी प्रेशर कुकर के लिए ISI मार्क कितना महत्व रखता है यह तो आप जानते ही होंगे. आईएसआई मार्क का फुल फॉर्म होता है Indian Standards Institute यानी कि भारतीय मानक संस्थान. देश में कई ऐसे इंस्टिट्यूट्स हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मापते हैं. हालांकि अगर कोई प्रोडक्ट मानकों पर नहीं खरा उतरता है तो उसको मार्केट में उतारने की मनाही होती है. 

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने दो ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनी पेटीएम मॉल (Paytm Mall) और स्नैपडील (Snapdeal) पर  भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के तय किए मानकों की अनदेखी कर प्रेशर कुकर बेचने के चलते 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि ये प्रेशर कुकर घरेलू प्रेशर कुकर (क्वालिटी कंट्रोल) आदेश-2020 (QCO) का अनुपालन नहीं करते थे.

कंपनियों को वापस लेना होगा कुकर

CCPA ने आदेश देते हुए कहा है कि कंपनियों को अपने बेचे गए प्रेशर कुकर्स को ग्राहकों से वापस मांगना होगा साथ ही उन्हें पैसे भी लौटाने होंगे. मालूम हो कि पेटीएम मॉल ने प्रिस्टिन और क्यूबा कंपनियों के प्रेशर कुकर बेचे जबकि उनके डिस्क्रिप्शन में साफ-साफ लिखा था कि वो ISI मार्क नहीं हैं. वहीं स्नैपडील ने सारांश इंटरप्राइजेज और एजी सेलर्स के कुकर बेचे जो मानकों के आधार पर खरे नहीं उतरते हैं. 

स्नैपडील ने पेश की सफाई

स्नैपडील ने रेगुलेटर के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह केवल बिचौलिया है और विक्रेता उनके ऐप पर जो सामान बेच रहा है उससे जुड़ी चीजों की जानकारी देने के लिए वह कहीं भी जिम्मेदार नहीं ठहरता है. इधर रेगुलेटर ने स्नैपडील को झाड़ लगाते हुए कहा कि आप आपने ऐप पर होने वाले बिक्री से मुनाफा कमाते हैं ऐसे में प्रोडक्ट से जुड़े ऐसे किसी भी मुद्दे से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं. साथ ही रेगुलेटर ने 45 दिन का वक्त देते हुए अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है.

स्नैपडील आदेश को देगी चुनौती

स्नैपडील ने सफाई देते हुए कहा कि कस्टमर्स का हित उनके लिए सबसे ऊपर है लेकिन वह रेगुलेटर के फैसले को चुनौती देगा. स्नैपडील के मुताबिक रेगुलेटर ने BIS अधिनियम, कोपरा और उपभोक्ता संरक्षण (E-Commerce) नियम 2020 के अंतर्गत ऐसे मामलों में बाजार और विक्रेता की जिम्मेदारियां तय की हैं. हालांकि इन जिम्मेदारियों की अनदेखी की गई है. स्नैपडील ने साथ में यह भी कहा कि वह उन सभी उपभोक्ताओं को BIS मानक के मुताबिक प्रेशर कुकर भेजेगी जिन्हें खराब कुकर भेजा गया है.

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