डीएनए मनी
NSDL और CDSL ने Demat अकाउंट को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत कुछ कामों को 31 मार्च तक पूरा करना ही होगा.
डीएनए हिंदी: शेयर मार्केट (Share Market) में युवा बड़ी संख्या में निवेश कर रहे हैं. इसका नतीजा है कि पिछले कुछ वर्षों में शेयर मार्केट के डीमेट अकाउंट्स (Demat Account) की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है लेकिन जो लोग आए दिन शेयर मार्केट में निवेश करते रहते हैं. उनके लिए यह काम की खबर है. डीमेट अकाउंट्स के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं. इसके चलते यदि आपको कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा वरना आपका डीमेट अकाउंट बंद हो सकता है.
दरअसल, शेयर मार्केट निवेशकों को लेकर डिपॉजिटरीज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSD) और सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) की ओर से सर्कुलर जारी किया गया था. इस सर्कुलर में कहा गया था कि अकाउंट होल्डर्स को अब अकाउंट सुचारु रूप से चलाने के लिए 6 KYC की जानकारियां देनी हैं. इसके अंतर्गत नाम, पता, PAN, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और इनकम रेंज है. होल्डर्स को इन सभी जानकारियों को अपडेट करना ही होगा.
केवाईसी के अलावा इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजैक्शन के लिए क्लाइंट्स की ओर से PAN जमा करने की अनिवार्यता स्वीकृत छूट के साथ जारी रहेगी. निवेशकों से कहा गया है कि वो PAN कार्ड को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर वेरिफाई कर लें. अगर PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो PAN कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा और ऐसे अकाउंट बंद हो सकता है.
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इसके अलावा सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि खाताधारक अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस भी अपडेट कर लें. वहीं इस एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अकाउंट होल्डर्स अपने अकाउंट में अपने परिवार की जानकारी भी अपडेट करें. यदि किसी एक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पाई गई और परिवार की जानकारी भी अपडेट नहीं है, तो ऐसे डीमेट अकाउंट होल्डर्स को 15 दिन का नोटिस देकर उनसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी बदलाव फॉर्म या रिक्वेस्ट लेटर जमा करने के लिए कहना होगा. यदि ऐसा नहीं किया गया तो आप डीमेट अकाउंट बंद हो सकता है.
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