Advertisement

तीन बैंकों पर RBI ने ठोका 10 करोड़ रुपये का जुर्माना, बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल, ग्राहकों से जुड़ा है कारण

RBI Action on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ये जुर्माना बैंकों पर उनकी मनमानी के लिए लगाया है, जिसमें वे ग्राहकों को जागरूक करने से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.

तीन बैंकों पर RBI ने ठोका 10 करोड़ रुपये का जुर्माना, बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल, ग्राहकों से जुड़ा है कारण
Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदी: Bank News- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) समेत देश के तीन बैंकों पर 10.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है. नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन के चलते की गई इस कार्रवाई के दायरे में BOB के अलावा सिटी बैंक (City Bank) और इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) भी आए हैं. इन बैंकों पर आरबीआई के नियमों की अनदेखी करते हुए मनमानी करने का आरोप है. 

सबसे ज्यादा जुर्माना सिटी बैंक पर

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा जुर्माना सिटी बैंक एनए पर लगाया गया है. उस पर RBI ने 5 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है. रिजर्व बैंक ने बताया है कि ये बैंक सेविंग अकाउंट होल्डर की एजुकेशन और जागरूकता निधि योजना से जुड़े मानदंड के साथ ही वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से जुड़े कोड ऑफ कंडक्ट का सही तरह से पालन नहीं कर रहा है.

BOB पर सेंट्रल रिपोजिटरी का गठन नहीं करने के लिए जुर्माना

बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB ने आरबीआई के बार-बार टोकने के बावजूद कर्ज से जुड़े सेंट्रल रिपोजिटरी का गठन नहीं किया है. साथ ही कुछ अन्य निर्देशों की भी अनदेखी की है. इसके चलते RBI ने इस बैंक पर 4.34 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है. इंडियन ओवरसीज बैंक पर भी 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है. चेन्नई स्थित इस बैंक पर भी कर्ज से जुड़े निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप है.

कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा फर्क, बैंक को अपने मुनाफे से देना होगा जुर्माना

आरबीआई के इस जुर्माने से इन तीनों बैंक के कस्टमर्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला है. आरबीआई के नियमों के हिसाब से ये जुर्माना बैंकों को अपने मुनाफे से भरना होगा. आरबीआई का कहना है कि ये तीनों बैंक नियामकीय अनुपालन में कमियां छोड़ रहे हैं. बैंकों के अपने ग्राहकों से होने वाले लेनदेन या समझौते की वैधता का इससे कोई कनेक्शन नहीं है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement