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अगर आपके पास कटे-फटे और जले नोट इकट्ठे हो गए हैं और कोई दुकानदार उन्हें लेने को तैयार नहीं है तो आप उन नोटों को बदलकर नए नोट ले सकते हैं. नोटों को बदलने को लेकर सभी बैंक RBI की गाइडलाइंस का पालन करते हैं.
बीते कुछ सालों से कैश ट्रांजैक्शंस की जगह UPI ने ले ली है. इसके बाद भी कई कामों के लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है. जैसे रिक्शा या ई-रिक्शा से ट्रैवल करना, गाड़ी में हवा डलवाना या छोटी-मोटी मरम्मत और सब्जियां खरीदना. रेहड़ी से छोटे-मोटे सामान खरीदना. इसके साथ ही छोटे शहरों और गांवों में अभी भी कैश ही पैसों के लेन-देन का प्रमुख जरिया है. इन छोटे ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल होने वाले 10-20 रुपये के नोट इतनी बार हाथ बदलते हैं कि वो खराब हो जाते हैं और फटने लगते हैं. कई दफे हालत ये हो जाती है कि दुकानदार आपसे नोट लेने से इनकार कर देता है. ऐसे में उन नोटों का क्या करें?
कटे-फटे नोटों को आप एक्सचेंज कर सकते हैं. आपके शहर या गांव की कुछ दुकानों में ये लिखा मिलेगा- पुराने, कटे-फटे नोट यहां बदले जाते हैं. ये दुकानें आपसे पुराना नोट लेकर बदले में नया नोट दे देती हैं. लेकिन बदले में आपको कमीशन देना पड़ता है. हर नोट पर आपको कुछ पैसे या रुपये इन दुकान वालों को देना पड़ता है. जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप बैंक जाकर अपने पुराने नोट बिना किसी चार्ज के एक्सचेंज करवा सकते हैं.
RBI के नियम के मुताबिक, आप किसी भी बैंक में अपने कटे-फटे पुराने नोट बदलवा सकते हैं. अगर नोट के टुकड़े हो गए हैं, अगर उसका कोई हिस्सा गायब हो गया है तो वो कटे-फटे नोटों की श्रेणी में आएगा. उस नोट को बैंक एक्सचेंज करेगा. वहीं, अगर कोई नोट ज्यादा खराब हो गया है, जल गया है या नोटों की गड्डी ऐसे चिपक गई है कि नोट अलग नहीं हो रहे तो उसे आपको नोट ईशू ऑफिस में लेकर जाना होगा. बैंक आपको नोट एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकते हैं.
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RBI के नियम के मुताबिक, एक दिन में आप 5000 रुपये तक की कीमत के अधिकतम 20 नोट एक्सचेंज कर सकते हैं. बैंक बिना किसी चार्ज के काउंटर पर ही ये नोट एक्सचेंज कर देंगे.
अगर आप 20 से ज्यादा या 5000 की कीमत से ज्यादा नोट एक्सचेंज करना चाहते हैं तो पैसे तुरंत नहीं मिलेंगे. बैंक नोटों का बंडल आपसे लेकर आपको रसीद देगा. आपको जानकारी देगा कि आपके पैसे आपको अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे. इसके लिए बैंक आपसे सर्विस चार्ज लेता है.
RBI के नियम के मुताबिक, ऐसे नोट बदले नहीं जाएंगे जिनमें कोई पॉलिटिकल नेचर का कोई मैसेज लिखा हो. यह नोट गैरकानूनी माना जाएगा. इसी तरह अगर किसी नोट को जानबूझकर काटा गया हो या उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई हो तो वो नोट भी बदला नहीं जाएगा. अगर जानबूझकर काटे गए नोट की जानकारी ईशू डिपार्टमेंट के जीएम को देनी होगी. इसमें नोटों की संख्य, कितने के नोट हैं के साथ-साथ नोट लेकर आने वाले की जानकारी भी देनी होगी. अगर कोई व्यक्ति ज्यादा संख्या में इस तरह के नोट लेकर आता है तो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी.
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