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Personal Finance: Atal Pension Yojna में आज ही करें निवेश, साल के मिलेंगे 60 हजार रुपये

अटल पेंशन योजना का लाभ उठाकर वृद्धावस्था के दौरान साल के 60 हजार रुपये महीने पा सकते हैं.

Personal Finance: Atal Pension Yojna में आज ही करें निवेश, साल के मिलेंगे 60 हजार रुपये
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डीएनए हिंदी: सरकार समय समय पर जनता के लिए कम निवेश में सुरक्षित रिटर्न वाली योजनाएं लेकर आती रहती है. इन्ही योजनाओं में से एक है अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojna). इस योजना के तहत आप कम उम्र में निवेश करके 60 साल की उम्र के बाद महीने के 1000 से 5000 रुपये पेंशन की गारंटीड रिटर्न पा सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए 40 साल तक की उम्र का व्यक्ति निवेश कर सकता है. आइए जानते हैं अटल पेंशन योजना में निवेश करने और पेंशन पाने की योग्यता के बारे में.

अटल पेंशन योजना के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojna) का लाभ उठाने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक 18 साल की उम्र से योजना में खुद को एनरोल कर सकता है. मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है और आप इस योजना के लिए महीने के 210 रुपये देते हैं तो आपको 5 हजार रुपये मंथली पेंशन मिलेगा. वहीं हर 3 महीने पर 624 रुपये और छह महीने में 1,239 रुपये देने होंगे. साथ ही अगर आप महीने 42 रुपये देते हैं तो आपको महीने के 1000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे.

अटल पेंशन योजना का मकसद

अटल पेंशन योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. इसका मकसद हर तबके के लोगों को पेंशन के दायरे में लाना है. बता दें कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने सरकार से इस योजना के तहत मैक्सिमम उम्र बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है.

कितना मिलेगा पेंशन?

अटल पेंशन योजना के तहत अकाउंट में प्रति महीने एक तय राशि देने पर रिटायरमेंट के बाद अकाउंट होल्डर को 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये मंथली तक की पेंशन मिलेगी.

योजना के मुताबिक आपके अकाउंट में हर महीने तय योगदान करने पर रिटायरमेंट के बाद आपको 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक की मंथली पेंशन मिलेगी. सरकार 6 महीनों में मात्र 1,239 रुपये इन्वेस्ट करने पर 60 साल की उम्र के बाद लाइफटाइम 5 हजार रुपये महीना यानी 60 हजार रुपये सालाना पेंशन की गारंटी दे रही है.

अटल पेंशन योजना के लिए कैसे निवेश करें?

अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इस योजना के तहत एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खोल सकता है. सबसे खास बात यह है कि इस योजना के तहत आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत टैक्स में रियायत भी मिलती है. हालांकि अगर सदस्य की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी.

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