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PACL Chit Fund: SEBI ने जारी किया नोटिस, फंसे हुए रुपये को ऐसे निकालें फिर नहीं मिलेगा मौका

PACL एक चिटफंड कंपनी है. SEBI ने निवेशकों को इसे लेकर आगाह किया है.

PACL Chit Fund: SEBI ने जारी किया नोटिस, फंसे हुए रुपये को ऐसे निकालें फिर नहीं मिलेगा मौका

SEBI

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डीएनए हिंदी: PACL एक चिटफंड कंपनी है और इससे रिफंड पाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. निवेशक पैसा पाने के लिए 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद ही PACL की योजना पर्ल्स में पैसा लगाने वाले निवेशकों को जल्द ही उनका पैसा वापस मिल सकेगा. हालांकि रिफंड पाने के लिए आपको कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा. खासकर ऑनलाइन मोड (Online Refund) से रिफंड के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होंगी.  

ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स को संभालकर रखें

PACL निवेशकों को सबसे ज्यादा ध्यान में बात रखनी है वह यह कि अगर कोई व्यक्ति खुद को PACL का एजेंट बताता है तो तुरंत उसपर भरोसा ना करें. अपने ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स भूलकर भी किसी को ना दें. ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स सिर्फ SEBI के रजिस्टर्ड पते पर ही स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजें. इन डाक्यूमेंट्स को संभालकर रखना होगा. SEBI ने निवेशकों को आगाह किया है कि रिफंड पाने के लिए ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स का होना बेहद जरूरी है. इसलिए जब तक ग्रुप की तरफ से SMS नहीं भेजा जाता है टैब तक किसी को अपना डॉक्यूमेंट ना दें. 

ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स दिखाने पर पैसा मिलेगा

PACL निवेशकों को पर्ल्स की रिसिप्ट, सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखना होगा. इन दस्तावेजों को किसी के हाथ में न दें. सिर्फ ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स रखने वाले निवेशकों को ही रिफंड मिलेगा. समिति की तरफ से SMS मिलने पर ही निवेशकों को अपने डाक्यूमेंट्स SEBI के रजिस्टर्ड पते- SEBI Bhawan, Plot No.C4-A, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex,Bandra (East), Mumbai –400051 पर भेजने होंगे. अगर आप इन्हें किसी और सौंपते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है.

SEBI की वेबसाइट पर नजर रखें

PACL से जुड़ी नई जानकारियों के लिए समय-समय पर SEBI की वेबसाइट चेक करते रहिये. किसी भी तरह की सूचना प्रमाणिक स्रोत से ही लीजिये. सोशल मिडिया पर दिखने वाली किसी भी जानकारी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कीजिये. एजेंटों के कांटेक्ट में रहिये और उनकी मदद लीजिये लेकिन उन्हें अपने डाक्यूमेंट्स ना दीजिये. आप किसी भी भी संदेह की स्थिति में SEBI से शिकायत कर सकते हैं.

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