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केंद्र सरकार ने RC और DL को लेकर एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब आपको हमेशा अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस या RC रखने की जरूरत नहीं होगी.
डीएनए हिंदी: 1989 मोटर वाहन अधिनियम (1989 Motor Vehicles Act) में संशोधन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) या पंजीकरण कार्ड (Registration Card) पास में रखना जरूरी नहीं है. अब आप इन डाक्यूमेंट्स को mParivahan मोबाइल ऐप में स्टोर कर सकते हैं और किसी अधिकारी के मांगने पर उसे दिखा सकते हैं. उपयोगकर्ताओं के लिए यह काफी स्वीकार्य, प्रमाणित और सुविधाजनक है.
यहां जानिए कैसे आप mParivahan में अपना ड्राइविंग लाइसेंस जोड़ सकते हैं:
स्क्रीन के ऊपर अपना वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस देखने के लिए डैशबोर्ड बटन पर क्लिक करें. इस पर क्लिक करने के बाद आपको डीएल और क्यूआर कोड का पूरा डिटेल दिखाई देगा. इस कोड का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों की सभी आवश्यक जानकारी को स्कैन करने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है. ऐप में आप अपने व्हीकल्स की आरसी बुक का विवरण भी जोड़ सकते हैं.
बता दें कि mParivahan ऐप पर व्यक्ति के स्वामित्व वाले या व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वाहन जोड़ सकते हैं. इसी तरह कई मोबाइल सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण जोड़ा जा सकता है.
एमपरिवहन ऐप को डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव (Digital India Initiative) के तहत सूचना सत्यापन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुचारू और कम बोझिल बनाने के लिए बनाया गया है. यह ऐप Google Play Store और Apple स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है.
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