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How to update EPFO e-nomination online: पीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस या रिजेक्ट हो रहा है तो ई-नॉमिनेशन की जानकारी जरूर जांचें. नॉमिनी की डिटेल पुरानी या अधूरी होने पर परेशानी हो सकती है. अच्छी बात यह है कि मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे ईपीएफओ पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन पूरा किया जा सकता है.
अगर पीएफ निकालने के लिए क्लेम किया है और कई दिन बाद भी खाते में पैसा नहीं पहुंचा, तो सिर्फ क्लेम स्टेटस देखते रहना काफी नहीं है. आपके पीएफ अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी अधूरी या पुरानी होना भी एक वजह बन सकती है.
खास बात यह है कि नॉमिनी अपडेट कराने के लिए ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. स्मार्टफोन या लैपटॉप की मदद से घर बैठे ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. अपस्टॉक्स हिंदी न्यूज डेस्क की 4 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है.
पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाला पैसा नहीं है. नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी से हर महीने कटने वाली यह रकम परिवार की आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ी होती है. ऐसे में पीएफ अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी अपडेट रखना बेहद जरूरी है.
नौकरी शुरू करने के बाद परिवार की स्थिति बदल सकती है. शादी के बाद पत्नी का नाम जुड़ सकता है, बच्चे होने पर उनकी जानकारी जोड़ी जा सकती है. ऐसे में अगर पीएफ अकाउंट में पुरानी जानकारी ही दर्ज है या नॉमिनी बनाया ही नहीं गया है, तो आगे चलकर क्लेम से जुड़ी दिक्कत सामने आ सकती है. यानी नौकरी बदलने या परिवार में बदलाव के बाद सिर्फ बैंक अकाउंट और दूसरे दस्तावेज अपडेट करना ही काफी नहीं है. पीएफ अकाउंट की नॉमिनी डिटेल भी चेक करनी चाहिए.
ई-नॉमिनेशन अपडेट करने के लिए सबसे पहले ब्राउजर में ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट खोलें और मेंबर यूनिफाइड पोर्टल पर जाएं. यहां आपको अपना 12 अंकों का यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना होगा.
लॉगिन करने के बाद आपका पर्सनल डैशबोर्ड खुलेगा. यहां मैनेज टैब पर जाकर ई-नॉमिनेशन का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर हेविंग फैमिली का विकल्प आएगा. परिवार होने की स्थिति में यस चुनकर आगे बढ़ें. अब नॉमिनी की जानकारी दर्ज करनी होगी.
नॉमिनी का आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि, आपके साथ रिश्ता और पूरा पता जैसी जानकारी भरनी होगी. इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी होगी. अगर एक से ज्यादा नॉमिनी हैं तो एड रो के जरिए दूसरे परिवार के सदस्य की जानकारी भी जोड़ी जा सकती है. पूरी जानकारी भरने के बाद सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करना होगा.
ई-नॉमिनेशन करते समय सिर्फ नाम जोड़ना ही पर्याप्त नहीं है. पीएफ की रकम में नॉमिनी का हिस्सा भी तय करना होता है. इसके लिए टोटल अमाउंट ऑफ शेयर वाले कॉलम में प्रतिशत दर्ज करना होगा. अगर सिर्फ एक नॉमिनी है तो उसके हिस्से में 100 प्रतिशत दर्ज किया जा सकता है. दो नॉमिनी होने पर 50-50 प्रतिशत या 60-40 प्रतिशत जैसे हिस्से तय किए जा सकते हैं. यही वजह है कि नॉमिनी की जानकारी भरते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. नाम, जन्मतिथि, रिश्ता और दूसरी डिटेल ध्यान से जांचकर ही सेव करना बेहतर है.
नॉमिनी की जानकारी और हिस्सेदारी सेव करने के बाद सेव ईपीएफ ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर ई-साइन पेंडिंग दिखाई देगा. अब ई-साइन के आइकन पर क्लिक करके आधार नंबर डालना होगा और सेंड ओटीपी चुनना होगा. आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी दर्ज करके सबमिट करने के बाद नॉमिनेशन सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा. यानी पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम बात यह है कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आपके पास चालू होना चाहिए, क्योंकि ई-साइन के दौरान ओटीपी की जरूरत पड़ेगी.
अपस्टॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ई-नॉमिनेशन पूरा होने के बाद पीएफ अकाउंट की नॉमिनी जानकारी अपडेट हो जाती है. इसके बाद भविष्य में विड्रॉल या एडवांस क्लेम करते समय नॉमिनी की जानकारी से जुड़ी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है.
हालांकि सिर्फ ई-नॉमिनेशन पूरा कर देने को हर पीएफ क्लेम के तुरंत प्रोसेस होने की गारंटी मानना सही नहीं होगा. क्लेम की प्रक्रिया में दूसरी शर्तें और जानकारी भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं. इसलिए अगर क्लेम अटका है तो स्टेटस के साथ अपनी केवाईसी, बैंक डिटेल और दूसरी जरूरी जानकारी भी जांचना समझदारी है.
अगर आपका पीएफ क्लेम कई दिनों से अंडर प्रोसेस है, तो सबसे पहले अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी चेक करें. शादी, बच्चे या परिवार में बदलाव के बाद पुरानी डिटेल छोड़ देना आगे परेशानी का कारण बन सकता है. ई-नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसके लिए ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. मोबाइल या लैपटॉप से नॉमिनी की जानकारी, हिस्सेदारी और आधार ई-साइन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
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