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वित्त मंत्रालय ने शुरू की E-advance rulings Scheme, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुने जाएंगे टैक्स के मामले

अब टैक्सपेयर्स CBDT के सामने सुनवाई के लिए ऑनलाइन सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे.

वित्त मंत्रालय ने शुरू की E-advance rulings Scheme, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुने जाएंगे टैक्स के मामले
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डीएनए हिंदी: यह ख़बर वित्त मंत्रालय से जुड़ी है. वित्त मंत्रालय ने कल यानी बुधवार को ई-एडवांस रूलिंग स्कीम (e-advance rulings Scheme, 2022) की शुरुआत की है. मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. योजना को शुरू करने से टैक्सपेयर्स को काफी मदद मिलेगी. बता दें इसके जरिए टैक्सपेयर्स (Taxpayers) एडवांस रूलिंग के लिए अपना ऐप्लिकेशन एक ईमेल के जरिए भी दाखिल कर सकते हैं. इस कदम से उन भारतीयों (NRI's) को खास तौर पर लाभ होगा जो भारत से बाहर रहते हैं. ई-एडवांस रूलिंग स्कीम के तहत कोई व्यक्ति टैक्स से जुड़े मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ सकेगा.

क्या होगी नई व्यवस्था 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 'ई-एडवांस रूलिंग्स स्कीम, 2022' (e-advance rulings Scheme, 2022) के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके मुताबिक बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स (Board for advance rulings) के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाएगी. ऑनलाइन सुनवाई होने से देश के बाहर रहने वाले आवेदक खुद या किसी प्रतिनिधि की मदद से नोटिस का जवाब दे सकेंगे जिससे वह यात्रा करने के झंझट से मुक्ति पा सकेंगे.

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क्या था पुराना नियम 

अभी तक टैक्सपेयर को सीबीडीटी (CBDT) के सामने एडवांस रूलिंग के लिए हाजिर होना पड़ता था. वहीं अगर कोई देश के बाहर रहता था तो उसे मीलों की यात्रा तय करनी पड़ती थी.

कैसे दी जाएगी सूचना

'ई-एडवांस रूलिंग्स स्कीम के तहत एडवांस रूलिंग बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिस, आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आवेदक के या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक ई-मेल भेजकर दिया जाएगा. इसमें यह भी बताया गया है कि आवेदक या अधिकृत प्रतिनिधि इस स्कीम के तहत किसी भी नोटिस, आदेश या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस (Email ID) के जरिए एडवांस रूलिंग बोर्ड को अपना जवाब दाखिल कर सकेंगे. बता दें कि कोरोना समय में लोग फिजिकल सुनवाई में नहीं जा पाते थे जिसको देखते हुए सरकार ने यह स्कीम शुरू की है.

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