बिजनेस
1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल इयर शुरू हो गया है. इसके साथ ही क्रिप्टो से जुड़ा टैक्स का नियम भी लागू हो गया है.
डीएनए हिंदी: नए फाइनेंशियल इयर की शुरुआत शुक्रवार 1 अप्रैल से हो गई है. इसके साथ ही टैक्स से जुड़े कई नियम भी लागू हो गए हैं. इस नियम में क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाला टैक्स भी शामिल हैं. बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) के निवेशकों में कुछ समय पहले डर बैठ गया था कि अगर सरकार ने इसे बैन कर दिया गया तो उनके पैसे डूब जाएंगे. इसके बैन होने के इतिहास पर थोड़ा पीछे जाएं तो साल 2018 में RBI ने इसपर बैन लगाया था. हालांकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर से बैन हटाने का फैसला दे दिया था. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में 30% टैक्स के साथ क्रिप्टो में की खरीद-फरोख्त को मान्यता दी. अगर आपके पास 50 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति है और उसकी आप बिक्री करते हैं तो 1 प्रतिशत टीडीएस भी देना होगा.
भारत में कितने प्रतिशत हैं क्रिप्टो के निवेशक
सभी देशों के क्रिप्टो निवेशकों की तुलना में भारत के क्रिप्टो निवेशकों से संख्या देखी जाए तो आप पाएंगे कि हमारे देश में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा क्रिप्टो निवेशक हैं. 1 करोड़ डॉलर के कुल वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) ट्रान्सफर का 42% भारत से हुआ है. यह आंकड़ा किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा है. माना जाता है कि इस निवेश में ब्लैक, वाइट हर तरह के पैसे शामिल हैं. कुछ समय पहले जो आंकड़े आए थे उनके मुताबिक भारत में अब तक 6 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है. कुछ रिपोर्ट 10 लाख करोड़ की भी बात करते हैं.
टीडीएस पर किस तरह नियम लागू होगा?
टैक्स नियमों के मुताबिक 1 प्रतिशत TDS के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू (Transaction Value) या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू (Stamp Duty Value) में जो भी ज्यादा होगा उस मुताबिक माना जाएगा. सरकार का दावा है कि इससे रियल एस्टेट की बिक्री में कम कीमत दिखाने के चलन में कमी आएगी.
क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स
अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं और आपकी टोटल इनकम टैक्स छूट 2.50 लाख रुपये से कम हो तब बी आपको क्रिप्टोकरेंसी के प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा. इस दौरान किए गए प्रॉफिट पर किसी भी तरह के डिडक्शन की छूट नहीं होगी. इस नियम का असर लाखों क्रिप्टो निवेशकों पर पड़ेगा. क्रिप्टो से होने वाले प्रॉफिट में कमी आएगी. गौरतलब है कि अब तक क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता था लेकिन इस नियम से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी दिलचस्पी कम हो सकती है.
गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.
यह भी पढ़ें:
Flipkart दे रहा शानदार मौका, 4 हजार रुपये में घर ले जाइए यह smart TV