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Budget 2022: बजट में होगा परिवर्तन, PF लिमिट को बढ़ा सकती है सरकार

अगले हफ्ते से बजट सत्र शुरू हो जाएगा. इस बार के बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं.

Budget 2022: बजट में होगा परिवर्तन, PF लिमिट को बढ़ा सकती है सरकार
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साल 2022-23 के लिए बजट सत्र (Union Budget 2022) पेश होने में अब 6 दिन ही बचे हैं. इस बार के बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं. दरअसल कोरोना महामारी में आम जनता को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इस दौरान बढ़ती महंगाई और ज्यादा मेडिकल खर्च ने सबकी हालत बिगाड़ दी है. अलग-अलग सेक्टर्स से तो डिमांड भी आनी शुरू हो गई हैं. हालांकि पिछले कई सालों से टैक्स स्लैब में कोई खास बदलाव नहीं होने की वजह से इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्सपेयर्स को है. कयास लगाया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण  (Finance Minister Nirmala Sitharaman) प्रोविडेंट फण्ड की लिमिट को बढ़ा सकती हैं. बता दें कि यह उनका चौथा बजट होगा. आइए जानते हैं बजट में क्या बदलाव किए जा सकते हैं.

प्रोविडेंट फण्ड में हो सकता है बदलाव

आगामी बजट में सरकार टैक्स फ्री (Tax Free PF) प्रोविडेंट फण्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर सकती है. हालांकि बजट में सरकार अगर इस प्रावधान को लागू कर देती है तो सैलरी पाने वाले लोग एक साल में पीएफ में 5 लाख रुपये तक की जमा राशी पर टैक्स में रियायत पा सकते हैं. मतलब प्रोविडेंट फण्ड में कोई वेतनशुदा कर्मचारी एक साल में 5 लाख रुपये तक जमा करेगा तो उसे किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

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बजट 2021-22 में हुआ था बदलाव 

बजट 2021-22 में सरकार ने पीएफ को लेकर एक नया ऐलान किया था. सरकार ने पीएफ में जमा पैसे और उस पर टैक्स को लेकर नया नियम लागू कर दिया था. एक साल में कोई जमाकर्ता अगर पीएफ में 2.5 लाख रुपये से तक जमा करता है तो उसपर उसे किसी भी प्रकार कोई टैक्स नहीं देना होता है लेकिन अगर वही जमा पैसा 2.50 रुपये से ज्यादा होगा तो पीएफ अकाउंट होल्डर को टैक्स देना होगा. हालांकि बाद में सरकार ने इस नियम में संशोधन किया और टैक्स फ्री डिपॉजिट (Tax Free Deposit) की श्रेणी में 5 लाख तक की जमा राशी शामिल कर दी. यह वैसे फण्ड के लिए छूट दी गई जिसमें कंपनी की ओर से कोई राशि जमा नहीं की जाती. अगर कोई कर्मचारी खुद से इतनी राशि जमा करता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा.

पीएफ में क्या बदलाव हो सकता है

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सरकार किसी सैलरीड कर्मचारी के लिए एक साल में पीएफ में टैक्स फ्री राशि को बढ़ाकर 5 लाख तक कर सकती है. ऐसे में सैलरीड कर्मचारी के खाते में एक साल में 5 लाख तक जमा हो तो उसपर टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि हो सकता है कि इस बजट में सरकार इसको लेकर घोषणा करे.

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