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Kusum Lata | May 16, 2026, 03:05 PM IST
1.Home Loan Tax Benefits

ओल्ड टैक्स रिजीम में होम लोन पर बड़ा टैक्स डिडक्शन मिलता है. इसमें 80C के तहत आपको होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर सालाना डेढ़ लाख और 24 B के तहत इंटरेस्ट पर दो लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. माने अगर आपने होम लोन लिया है और साल भर में अगर आप डेढ़ लाख का प्रिंसिपल अमाउंट और 2 लाख का इंटरेस्ट चुकाते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम से 3.5 लाख रुपये घट सकते हैं.
2.Joint Home Loan: Tax Benefit

अगर आप और आपके जीवनसाथी दोनों कमाते हैं, तो घर खरीदते वक्त किसी एक के नाम पर घर खरीदने या किसी एक के नाम पर लोन लेने की बजाए जॉइंट लोन लेना ज्यादा फायदेमंद है. एक व्यक्ति के नाम पर लोन लेने पर केवल 3.5 लाख का टैक्स डिडक्शन मिलेगा. हालांकि, दोनों के नाम से घर और लोन लेने पर, दोनों को 80C के तहत 1.5 लाख और 24B के तहत 2 लाख का टैक्स डिडक्शन मिलेगा. यानी कुल 7 लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन.
3.Joint Loan Tax Benifit Condition

जॉइंट लोन लेकर टैक्स बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि घर आप दोनों के नाम पर हो. आप दोनों लोन की EMI चुका रहे हों. इस घर में आप दोनों रहते हों. इसके साथ ही ये ज़रूरी है कि आप घर का पोजेशन मिलने के बाद कम से कम 5 साल तक उसे न बेचें. अगर आप 5 साल के अंदर घर को बेचते हैं तो 80C के तहत जितना भी टैक्स डिडक्शन आपको मिला है वो आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ेगा और आपको टैक्स चुकाना होगा.
4.Tax Benefit with example

मान लीजिए आपने 8 प्रतिशत के इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए 70 लाख रुपये का होम लोन लिया. इस होम लोन पर लगभग 58500 रुपये की EMI बनेगी. अब अगर आपने अकेले लोन लिया है तो आप साल में लगभग 7 लाख रुपये EMI में चुकाएंगे और आपको केवल 3.5 लाख का टैक्स डिडक्शन मिलेगा. EMI में गए बाकी के 3.5 लाख रुपये पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी. लेकिन अगर आप और आपके जीवनसाथी ने जॉइंट ओनरशिप में घर खरीदा और जॉइंट लोन लिया तो आप दोनों लगभग 29-29 हजार रुपये की EMI चुकाएंगे. दोनों लगभग 3.5 लाख रुपये सालभर में चुकाएंगे और दोनों टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे. इस तरह पूरे 7 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकेंगे.
5.Home Loan Benefit in Rented Out property

यहां यह साफ कर दें कि होम लोन EMI पर 80c और 24b के तहत मिलने वाला 3.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है. हालांकि, अगर आपने अपना घर किराये पर दिया है तो आपकी रेंटल इनकम को लोन के इंटरेस्ट से एडजस्ट किया जा सकता है. यह बेनिफिट नए और पुराने दोनो टैक्स रिजीम में है.