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Rules Change: 1 जून से बदल जाएंगे ये 8 नियम, आपकी जेब पर पड़ सकते हैं भारी, आज ही जान लीजिए

Rules Change in June: हर महीने किसी न किसी नियम में बदलाव होता है. साथ ही पेट्रोल-डीजल से लेकर LPG सिलेंडर के दामों तक की समीक्षा की जाती है, लेकिन इस बार जून महीना कुछ ज्यादा ही खास है. 1 जून से 8 ऐसे बदलाव हो रहे हैं, जो आपकी जेब और फाइनेंशियल प्लानिंग, दोनों पर असर डाल सकते हैं.

कुलदीप पंवार | May 31, 2025, 07:18 AM IST

1.मोदी सरकार लॉन्च कर रही है EPFO 3.0

मोदी सरकार लॉन्च कर रही है EPFO 3.0
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कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (EPFO) की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार ने EPFO 3.0 संस्करण लाने की बात कही थी. यह नया संस्करण 1 जून को लॉन्च हो रहा है. दावा है कि इसके बाद किसी भी व्यक्ति के लिए अपना PF निकालना, KYC अपडेट करना और पीएफ खाते से क्लेम लेने का प्रोसेस (PF Claim Process) पहले से ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी. आप बैंक अकाउंट की ही तरह EPF अकाउंट से भी ATM में जाकर पैसा निकाल पाएंगे.

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2.LPG सिलेंडर के दाम बदलने की संभावना

LPG सिलेंडर के दाम बदलने की संभावना
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तेल व गैस कंपनियां हर महीने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinder Price) की समीक्षा करती हैं. इसके बाद उसमें कटौती या बढ़ोतरी की जाती है. 1 जून को भी यह समीक्षा होगी और इसके बाद सिलेंडर के नए दाम घोषित किए जाएंगे. इसका असर आपकी जेब पर हो सकता है. 

3.Aadhaar Card को फ्री अपडेट करने की डेडलाइन शुरू

Aadhaar Card को फ्री अपडेट करने की डेडलाइन शुरू
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यदि आपको अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) की जानकारियों में कोई भी बदलाव करना है या अपने बायोमीट्रिक्स अपडेट कराने हैं तो इसकी डेडलाइन 1 जून से शुरू हो जाएगी. यह डेडलाइन 14 जून को खत्म हो जाएगी, जिसके इस बार आगे बढ़ने की संभावना नहीं है. इसके बाद आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रोसेस करने के 25 रुपये और आधार सेंटर जाकर प्रोसेस कराने के लिए 50 रुपये फीस देनी होगी.

4.पहले से ज्यादा पारदर्शी हो जाएगा UPI Transaction

पहले से ज्यादा पारदर्शी हो जाएगा UPI Transaction
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यदि आप UPI पेमेंट (UPI Payment) करने के शौकीन हैं तो 1 जून से एक अच्छा बदलाव होने जा रहा है. यूपीआई लेनदेन की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इसे और ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश की है. अब यूपीआई ट्रांजेक्शन (UPI Transaction) करते समय यूजर को सिर्फ 'Ultimate Beneficiary' का नाम ही दिखेगा. यह वो नाम होगा, जो उस QR Code से जुड़े बैंक खाते में दर्ज होगा. अब तक इस नाम को एडिट करके मनचाहा नाम डाला जा सकता था, लेकिन अब यह नहीं होगा. इसके लिए 1 जून से डेडलाइन शुरू हो जाएगी, जो सभी बैंक और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को 30 जून तक लागू करनी होगी.

5.ATM जाने पर देना पड़ सकता है ज्यादा पैसा

ATM जाने पर देना पड़ सकता है ज्यादा पैसा
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एटीएम से ट्रांजेक्शन करने के नियमों में भी 1 जून से बदलाव होने की संभावना है. इसमें दूसरे बैंक के एटीएम से फ्री ट्रांजेक्शन करने की लिमिट के बाद पैसा निकालने पर पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है. साथ ही इससे जुड़े कई अन्य नियम भी बदल रहे हैं.

6.रिजर्व बैंक की रेपो रेट कटौती से बदल सकती है FD की ब्याज दर

रिजर्व बैंक की रेपो रेट कटौती से बदल सकती है FD की ब्याज दर
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से जून में अपने रेपो रेट में कटौती करने के आसार हैं. इससे बैंकों को लोन की ब्याज दरें कम करनी पड़ सकती हैं. इससे अपनी कमाई पर पड़ने वाले असर को बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स (FD Accounts) पर दिए जाने वाले ब्याज में कटौती करके बैलेंस कर सकते हैं. यह 1 जून से नहीं होगा, लेकिन जून के महीने में ही इस पर फैसला होने की संभावना है. 

7.कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियम बदलेंगे

कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियम बदलेंगे
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कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जो 1 जून से लागू हो रहे हैं. इसमें ट्रांजेक्शन पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की लिमिट तय करना और ऑटो-डेबिट फेल होने पर लगने वाली पेनल्टी में कटौती करना शामिल हैं. हालांकि क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल डलवाना या फोन-गैस आदि के बिल पेमेंट करना महंगा हो सकता है.

8.सेबी ने बदला है म्यूचुअल फंड से जुड़ा नियम

सेबी ने बदला है म्यूचुअल फंड से जुड़ा नियम
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शेयर बाजार नियामक SEBI ने भी 1 जून से एक नियम बदला है. यह नियम म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए है. अब 1 जून से ओवरनाइट म्यूचुअल फंड के लिए नया कट-ऑफ टाइम लागू होगा. यह कटऑफ टाइम ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए समय दोपहर 3 बजे तक और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए शाम 7 बजे तक होगा. इसके बाद किए गए सभी ट्रांजेक्शन अगले वर्किंग-डे पर लागू होंगे.

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