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बेहद आसान है ITR भरना, नहीं पड़ेगी CA की ज़रूरत... Step by Step Process

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ गया है. इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए 15 सितंबर ITR भरने की आखिरी तारीख है. हाल के सालों में इनकम टैक्स विभाग ने ITR भरने की प्रक्रिया को आसान बनाया है, आप अपना ITR खुद ही भर सकते हैं. हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.

Kusum Lata | Jul 07, 2025, 06:06 AM IST

1.ITR Filing Step 1

ITR Filing Step 1
1

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के e-Filing पोर्टल पर जाएं. अपनी PAN डिटेल और पासवर्ड एंटर करके लॉगइन करें.

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2.ITR Filing Step 2

ITR Filing Step 2
2

लॉगइन के बाद e-File टैब पर जाएं. इसके बाद Income Tax Return पर जाएं और उसके बाद File Income Tax Return पर क्लिक करें.
 

3.ITR Filing Step 3

ITR Filing Step 3
3

यहां पर असेसमेंट ईयर चुनें. अगर आप साल 2024-25 के लिए ITR भर रहे हैं तो आपका असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा. इसके बाद ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करके कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें.
 

4.ITR Filing Step 4

ITR Filing Step 4
4

चौथे स्टेप में आपको अपना स्टेटस बताना होगा. स्टेटस माने आप किस कैटेगिरी के टैक्सपेयर हैं. इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या अन्य. दिए गए ऑप्शंस में से सलेक्ट करने के बाद कंटीन्यू पर क्लिक करें.
 

5.ITR Filing Step 5

ITR Filing Step 5
5

पांचवे स्टेप में आपको बताना होगा कि आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 7 तरह के ITR फॉर्म जारी करता है. इनमें से 1 से 4 तक के फॉर्म इंडिविजुअल के लिए होते हैं. आप अपनी कमाई के सोर्स के हिसाब से अपना फॉर्म चुन सकते हैं.
 

6.ITR Filing Step 6

ITR Filing Step 6
6

छठे स्टेप में आपको ITR भरने का कारण बताना होगा. इसमें ज्यादातर लोगों के लिए पहला ऑप्शन मुफीद होता है. इसमें लिखा होता है- टैक्सेबल इनकम छूट के दायरे से बाहर है. इसके अलावा आप दूसरे ऑप्शन भी चुन सकते हैं.  

7.ITR Filing Step 7

ITR Filing Step 7
7

सातवें स्टेप में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा. इसमें आपके पैन कार्ड से मिली जानकारियों के आधार पर कई जानकारियां पहले से लिखी होती हैं. इनमें पैन, आधार, जन्मतिथि, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं. उन्हें अच्छे से चेक करें. इसके अगले स्टेप में आपकी कमाई, आपको मिली छूट, आपके टैक्स डिडक्शन की जानकारियां पहले से भरी मिलेंगी. ये डेटा आप AIS और अपने फॉर्म 16A से मैच कर सकते हैं. इन्हें चेक करके कंफर्म करें और वैलिडेट करें. इसके बाद अगर आपका कोई टैक्स बैलेंस होगा तो आपको वो चुकाना होगा. 
 

8.ITR Filing Step 8

ITR Filing Step 8
8

आठवें स्टेप में आपको अपने ITR को ईवेरिफाई करना होगा. इसके लिए आपको ITR भरने के बाद 30 दिन का समय दिया जाता है. एडवाइज़ेबल ये है कि आप ITR भरने के साथ ही उसे E-verify कर लें. इसके लिए सबसे सुविधाजनक तरीका आधार ओटीपी का है.
 

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