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विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम

भारत अपनी जरूरत का सोना विदेशों से ही मंगवाता है. लेकिन अगर कोई आम आदमी विदेश से सोना लाता है, तो इसका कानूनी नियम क्या है. आपको बताएंगे कि पैसेंजर विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 11, 2026, 10:22 PM IST

1.क्या आम आदमी विदेश से सोना-चांदी ला सकता है?

क्या आम आदमी विदेश से सोना-चांदी ला सकता है?
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भारत में हर नागरिक विदेश से सोना और चांदी खरीदकर ला सकता है. लेकिन सोना लाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नियम भी हैं. इन नियमों के तहत ही एक आम आदमी विदेशों से सोना ला सकता है. 
 

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2.विदेश से एक बार में कितना सोने की ज्वैलरी ला सकते हैं पैसेंजर?

विदेश से एक बार में कितना सोने की ज्वैलरी ला सकते हैं पैसेंजर?
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अगर कोई नागरिक एक साल या उससे अधिक समय तक विदेश में रहता है, तो वो सोना खरीदकर भारत ला सकता है. पुरुष 50,000 रुपये तक की सोनी की ज्वैलरी बिना कोई टैक्स के ला सकता है. वहीं महिलाएं की सीमा 1,00,000 रुपये तक है. हालांकि, सिर्फ ज्वैलरी पर ही टैक्स नहीं देना पड़ा है. 
 

3.विदेश से एक बार में कितना चांदी ला सकते हैं पैसेंजर?

विदेश से एक बार में कितना चांदी ला सकते हैं पैसेंजर?
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कस्टम नियम 2026 के मुताबिक नागरिक को भारत में 10 किलोग्राम तक चांदी भारत लाने की इजाजत है. लेकिन ये तभी मुमकिन है, जब कोई 6 महीने या उससे अधिक तक विदेश में रहा हो. लेकिन अगर 6 महीने से पहले कोई चांदी भारत लाता है, तो उसपर भारी टैक्स लग सकता है.  
 

4.विदेश से सोना-चांदी लाने पर क्या है कस्टम नियम?

विदेश से सोना-चांदी लाने पर क्या है कस्टम नियम?
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विदेश से भारत सोना चांदी लाने के लिए कस्टम ड्यूटी का कड़ा नियम है. सोने-चांदी की ज्वैलरी लाने के लिए पुरुष 20 ग्राम तक के गहने बिना ड्यूटी चुकाए लाने की अनुमति होती है, जबकि महिलाएं 40 ग्राम की ज्वैलरी बिना ड्यूटी के ला सकती हैं. 
 

5.सोने-चांदी के सिक्के और बिस्किट लाने पर क्या है नियम?

सोने-चांदी के सिक्के और बिस्किट लाने पर क्या है नियम?
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Customs Act 1962 की धारा 111 के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना डिक्लेरेशन के सोना लाता है, तो उसे तस्करी माना जाएगा. कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 1 किलो तक ही सोना ला सकता है. लेकिन इसके लिए एयरपोर्ट पर कस्टम्स के सामने डिक्लेयर करना होगा. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सोने-चांदी के बिस्किट, सिक्के या बार लाता है, तो उसे टैक्स चुकाना ही होगा. बिना ड्यूटी के सिर्फ नियम के अनुसार ही सोने-चांदी के ज्वैलरी ला सकते हैं. (All Photo: AI)
 

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