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EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने प्रॉविडेंट फंड (PF) खाते से पैसा निकालने के नियमों में लचीला बना दिया है. अब ईपीएफओ सदस्य 100 प्रतिशत पैसा अपने पीएम अकाउंट से निकाल सकता है. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं.

रईश खान | Dec 01, 2025, 08:36 PM IST

1.इन चीजों के लिए निकालें 100% PF का पैसा

इन चीजों के लिए निकालें 100% PF का पैसा
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EPFO ने इसे कुछ वर्गों में बांटा है. इनमें बीमार, शिक्षा, विवाह और घर संबंधी जरूरतें शामिल हैं. नए निमयों के मुताबिक, इन चीजों के लिए 100 फीसदी PF का पैसा निकाला जा सकता है.

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2.शादी के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं?

शादी के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं?
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EPFO के नए नियमों के मुताबिक, सदस्य अपनी, बच्चों या बहन-भाई की शादी के लिए पीएफ खाते से 100% तक निकाल सकते हैं. पहले सिर्फ 3 बार निकासी की अनुमति थी, अब यह बढ़ाकर 5 बार कर दी गई है.

3.5 बार निकाल सकेंगे पैसा

5 बार निकाल सकेंगे पैसा
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भारत में शादी जैसे कार्यक्रम में मोटा पैसा खर्च होता है. पहले शादी के लिए सिर्फ 3 बार ही पैसा निकाल सकते थे. लेकिन खाताधारकों की समस्या को देखते हुए EPFO ने अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5 बार कर दिया है.

4.25% न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी

25% न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी
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हालांकि, पैसे निकालने में 25% न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी होगा. मान लीजिए आपके पीएफ खाते में 4 लाख रुपये है, तो आप 1 लाख रुपये छोड़कर बाकी सारा पैसा निकाल सकते हैं.

5.कितने प्रतिशत मिलेगा ब्याज?

कितने प्रतिशत मिलेगा ब्याज?
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यह 25 फीसदी पैसा इसलिए रखा जाता है, ताकि आपका खाता सक्रिय रहे. इस एक लाख रुपये पर आपको 8.25 फीसदी की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहेगा. जिसका इस्तेमाल आप भविष्य या रिटारमेंट पर कर सकें.

6.इन चीजों के लिए भी निकाल सकते हैं पूरा पैसा

इन चीजों के लिए भी निकाल सकते हैं पूरा पैसा
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58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट पर भी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा 2 महीने से बेरोजगार या स्थायी रूप से विदेश जा रहे हैं, तो भी पूरा पैसा निकाला सकता है.

7.How to Withdraw PF Money: पीएफ पैसा कैसे निकालें

How to Withdraw PF Money: पीएफ पैसा कैसे निकालें
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  • खाताधारक अपने UAN और Aadhaar को लिंक करें
  • बैंक खाता अपडेट करें. जिसमें आपको पैसा मंगाना है.
  • फॉर्म 19 भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.
  • OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका दावा प्रोसेस हो जाएगा.

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