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PM Kisan New Rule: अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे 6,000 रुपये, जानिए नियम

PM Kisan Samman Nidhi Update: पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 12वीं किस्त का पैसा आने वाला है. इस बीच यह सवाल भी सामने आ रहा है कि अब पति-पत्नी दोनों को इस योजना के तहत राशि मिलेगी.

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PM Kisan New Rule: अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे 6,000 रुपये, जानिए नियम

PM Kisan Samman Nidhi Yojana

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डीएनए हिंदी: पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत सरकार किसानों के खाते में 6,000 रुपये यानी 2,000 रुपये सालाना की तीन किस्तें भेजती है. बता दें कि अब तक इस प्लान में कई बदलाव किए गए हैं. योजना बनाने से लेकर योजना बनाने तक कभी आवेदन को लेकर तो कभी पात्रता को लेकर कई नए नियम बनाए गए हैं. अब इस योजना में पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने की बात हो रही है. आइए जानते हैं इसके नियम.

जानिए किसे मिलेगा फायदा?

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के नियमों के मुताबिक पति-पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है तो सरकार के मुताबिक यह फर्जीवाड़ा है. इसके अलावा कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं. अगर अपात्र किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सारी किश्त सरकार को लौटानी होगी. साथ ही इस योजना के नियमों के तहत यदि किसान परिवार में कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यानी अगर पति-पत्नी में से किसी ने पिछले साल इनकम टैक्स का भुगतान किया है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

अपात्र कौन हैं?

नियम के तहत यदि कोई किसान अपनी कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं, बल्कि अन्य कार्यों के लिए कर रहा है या दूसरों के खेतों में खेती का काम करता है और खेत उसका नहीं है ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं. अगर कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं बल्कि उसके पिता या दादा के नाम पर है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

उन्हें भी नहीं मिलेगा लाभ

यदि कोई कृषि भूमि का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त, वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं. पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के सदस्य भी अपात्र की सूची में आते हैं. आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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