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Insurance Policy New Rule: अब अपने बीमा पॉलिसी में बदल सकेंगे एजेंट, IRDAI ला रहा नया नियम

IRDAI: अगर आप अपने बीमा एजेंट की सेवा से खुश नहीं हैं तो अब मौजूदा पॉलिसी में ही आपको अपना एजेंट बदलने का ऑप्शन मिलेगा.

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Insurance Policy New Rule: अब अपने बीमा पॉलिसी में बदल सकेंगे एजेंट, IRDAI ला रहा नया नियम

Insurance Policy New Rule

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डीएनए हिंदी: अगर आप बीमा पॉलिसी धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने वाली इरडा (IRDA) पॉलिसी होल्डर्स के लिए नया नियम लाने जा रही है. IRDAI जल्द ही एक ऐसा नियम जारी करने जा रहा है जिसके तहत पॉलिसीधारक को बीमा एजेंट बदलने का मौका मिलेगा.

एजेंट मौजूदा नीति में ही बदलाव कर सकेंगे

अगर आप अपने बीमा एजेंट की सेवा से खुश नहीं हैं तो अब मौजूदा पॉलिसी में ही आपको अपना एजेंट बदलने का विकल्प मिलेगा. ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए बीमा नियामक IRDAI जल्द ही पॉलिसीधारकों को एजेंट पोर्टेबिलिटी का विकल्प देने जा रहा है. इसका मतलब है कि आप पॉलिसी लेने के बाद भी आसानी से अपना बीमा एजेंट बदल सकते हैं. आपको बता दें कि पहले पॉलिसी लेने के बाद बीमा एजेंट को बदलने का मौका नहीं मिलता था.

इन बीमा पॉलिसियों के लिए विकल्प उपलब्ध होगा

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक जनरल इंश्योरेंस में एजेंट पोर्टेबिलिटी का फायदा सभी को नहीं मिलेगा. बल्कि यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास 20 साल तक की अवधि के लिए पॉलिसी है और शुरुआती प्रीमियम के बाद अगर पॉलिसीधारक अपने एजेंट की सेवा से संतुष्ट नहीं है तो वह बीमा एक्सचेंज के जरिए एजेंट को बदल सकता है और एक नया चुन सकता है. एजेंट का चयन किया जा सकता है. हालांकि एजेंट में परिवर्तन के मामले में प्रीमियम पर प्राप्त कमीशन का भुगतान नए एजेंट को किया जाएगा.

IRDAI जल्द लागू कर सकता है नियम

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बीमा नियामक IRDAI जल्द ही एजेंट बदलने का नियम लागू कर सकता है. वहीं मिली जानकारी के मुताबिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के चलते लाइफ इंश्योरेंस एजेंट पर राज करने का फैसला लिया गया है. बेहतर सेवा उपलब्ध न होने की स्थिति में पॉलिसीधारक को एजेंट बदलने का विकल्प दिया जाएगा.

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