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Insurance: IRDAI ने दी परमिशन, आग और दूसरे खतरों को कवर कर सकेंगी इंश्योरेंस कंपनियां

इंश्योरेंस कंपनियां अब से आग और दूसरे खतरों को भी अपनी बीमा में कवर कर सकेंगी. यह आदेश IRDAI ने दिया है.

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Insurance: IRDAI ने दी परमिशन, आग और दूसरे खतरों को कवर कर सकेंगी इंश्योरेंस कंपनियां

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डीएनए हिंदी: इंश्योरेंस उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. अब वह इंश्योरेंस कंपनियों से आग और दूसरे खतरों को कवर करने वाले अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स का भी लाभ उठा सकेंगे. दरअसल इंश्योरेंस कंपनियां उपभोक्ताओं को अब से अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर सकेंगे. मालूम हो कि गुरुवार को बीमा नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) ने साधारण बीमा कंपनियों को आग और दूसरी जोखिमों को कवर करने वाले अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को तैयार करने की परमिशन दे दी हैं. इस पहल का मकसद ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन देना और बीमा के दायरे को बढ़ाना है.

पहले नहीं थी दूसरे उत्पाद की परमिशन

मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जनवरी, 2021 में एक गाइडलाइन जारी की थी. यह गाइड लाइन आवासों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों की आग और दूसरे जोखिमों से रक्षा करने वाले मानक उत्पादों (भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्योग सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा) के लिए जारी की गई थी. आग और संबंधित खतरों के लिए इन मानक उत्पादों के बाद किसी भी दूसरे उत्पाद की परमिशन नहीं थी.

आईआरडीएआई (IRDAI) ने इस बारे में एक सर्कुलर में कहा कि आग से जुड़े अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए अथॉरिटी सामान्य बीमा कंपनियों को ऐसे उत्पादों को तैयार करने की इजाजत देता है.

बीमा कंपनियों के निवेश की सीमा 30% बढ़ाई गई

इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई (IRDAI) ने हाल ही में बैंक, वित्तीय और बीमा क्षेत्र (BFSI) में बीमा कंपनियों के निवेश की सीमा को बढ़ा दिया. अब यह सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है. रेगुलेट ने कहा कि कंपनियों को अपने फंड से बेहतर रिटर्न पाने के लिए ज्यादा लचीलापन प्रदान करने के मकसद से निवेश सीमा बढ़ाई जा रही है.

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