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NPS calculator: हर महीने पाना चाहते हैं 2.23 लाख रुपये का पेंशन तो ऐसे करें निवेश

सही रणनीति के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभार्थी अपनी मासिक पेंशन के साथ उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं.

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NPS calculator: हर महीने पाना चाहते हैं 2.23 लाख रुपये का पेंशन तो ऐसे करें निवेश

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डीएनए हिंदी: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक सरकार समर्थित निवेश योजना है जो परिपक्वता पर नियमित मासिक पेंशन प्रदान करती है. यह एक ही निवेश में डेट और इक्विटी में निवेश की पेशकश करता है. दोनों के सही अनुपात और व्यवस्थित निकासी योजना के साथ एक खाताधारक परिपक्वता पर 2.23 लाख रुपये तक शुद्ध मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है.

विशेषज्ञ लंबी अवधि के रिटर्न के लिए डेट-इक्विटी को 40:60 के अनुपात या 50:50 के अनुपात में रखने की सलाह देते हैं. इसके साथ एनपीएस ब्याज दर लंबी अवधि में लगभग 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की उम्मीद की जा सकती है. इस तरह यदि कोई व्यक्ति एनपीएस खाते में प्रति माह 15,000 रुपये का निवेश करता है, तो 30 साल की उम्र में निवेश करने पर यानी 30 साल बाद वह 60 साल की उम्र के बाद 2.23 लाख रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है, यदि वे सिस्टेमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) में भी निवेश करते हैं.

एक्सपर्ट के मुताबिक एनपीएस में एक खाताधारक को जमा राशि का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में मिलता है. निवेशकों को वार्षिकी खरीदने के लिए परिपक्वता एकमुश्त राशि का कम से कम 40 प्रतिशत उपयोग करना अनिवार्य है. खाताधारक को एनपीएस सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान का विकल्प चुनना चाहिए और लंबी अवधि के लिए उस पर लगभग 8 प्रतिशत रिटर्न पाने के लिए एकमुश्त निवेश करना चाहिए.

इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति 40:60 के अनुपात में ऋण-इक्विटी जोखिम के साथ एनपीएस योजना में प्रति माह 15,000 रुपये का निवेश करता है. फिर 30 साल बाद राशि की मासिक पेंशन लगभग 68,380 रुपये होगी और निवेशक को परिपक्वता पर 2.05 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी. यदि खाताधारक, एनपीएस एसडब्ल्यूपी का विकल्प चुनता है और 25 वर्षों के लिए 2.05 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि का निवेश करता है, तो वह राशि पर कम से कम 8 प्रतिशत रिटर्न की उम्मीद कर सकता है. इसके साथ, निवेशक लगभग 1.55 लाख रुपये मासिक एसडब्ल्यूपी और 68,000 रुपये मासिक एनपीएस पेंशन प्राप्त करने में सक्षम होगा, जिससे कुल मिलाकर लगभग 2.23 लाख रुपये हो जाएंगे.

एनपीएस खाताधारकों को एक वित्तीय वर्ष में एनपीएस खाते में निवेश किए गए 1.5 लाख रुपये तक की धारा 80 सी के तहत आयकर छूट भी मिलती है. एनपीएस निवेश पर धारा 80सीसीडी (1बB) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये की आयकर छूट का भी दावा किया जा सकता है.

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