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Banking Rules: एटीएम से कटे-फटे नोट निकले तो घबराएं नहीं, तुरंत मिलेंगे नए नोट

अगर एटीएम से पैसे निकालते समय नोट फट जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं कि आप इस स्थिति में अपने नोट को कैसे बदलवा सकते हैं.

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Banking Rules: एटीएम से कटे-फटे नोट निकले तो घबराएं नहीं, तुरंत मिलेंगे नए नोट

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डीएनए हिंदी: अब एटीएम (ATM) से नकद निकासी यूजर फ्रेंडली हो गई है. लेकिन कई बार एटीएम से पैसे निकालते समय फटे नोट निकल आते हैं, जिससे परेशानी होती है. ये फटे नोट आपके किसी काम के नहीं हैं और आप मुसीबत में पड़ जाते हैं. लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप एटीएम से फटे नोट भी आसानी से निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया.

फटे नोटों को कैसे बदलें?

अगर एटीएम से कटे-फटे नोट निकाले गए हैं तो उन्हें बदलने के लिए आपको उस बैंक में आवेदन करना होगा जिसके एटीएम से कैश निकाला गया है. इस एप्लीकेशन में एटीएम की तारीख, समय और लोकेशन लिखनी होगी. साथ ही आपको निकासी पर्ची संलग्न करनी होगी. अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो आपको अपने मोबाइल पर आए मैसेज की डिटेल देनी होगी. दरअसल, आरबीआई (RBI Guidelines) की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी सरकारी बैंक नोट बदलने के लिए राजी नहीं हो सकता है. ऐसे में अब आप आसानी से कटे-फटे नोट बदलवा सकते हैं और इस प्रक्रिया में ज्यादा समय भी नहीं लगता है.

बैंक ने दी जानकारी

बैंक ने ट्विटर पर एक ग्राहक की शिकायत पर जानकारी देते हुए बताया कि इस स्थिति में ग्राहक को क्या कदम उठाने चाहिए. एसबीआई (SBI) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी, 'कृपया ध्यान दें कि नोटों को हमारे एटीएम में लोड करने से पहले अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों के माध्यम से चेक किया जाता है. इसलिए गंदे/ कटे-फटे नोटों का वितरण असंभव है. हालांकि आप हमारी किसी भी शाखा से नोट बदलवा सकते हैं.

शिकायत कैसे करें

बैंक ने बताया है कि जनरल बैंकिंग// कैश रिलेटेड कैटेगरी के तहत आप https://crcf.sbi.co.in/ccf/ में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. यह लिंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एटीएम के लिए है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई भी बैंक एटीएम से कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है. साथ ही इसके बावजूद अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. ग्राहक की शिकायत के आधार पर बैंक को 10 हजार रुपये तक का हर्जाना भी देना पड़ सकता है.

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